मध्यप्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है यहां वर्ष 2011 के बहुचर्चित मेडिकल स्कैंडल मामले में फरार आरोपी संजय यादव के गिरफ्तारी वारंट की तामील ना होने पर इस स्पेशल कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश एससी राय ने गढ़ा पुलिस थाने के टीआई को तलब किया है। दिनांक 20 अप्रैल को टीआई को कोर्ट में प्रस्तुत होकर बताना होगा कि गिरफ्तारी वारंट की तामील क्यों नहीं की जा रही है। उसके वजह को स्पष्ट करना होगा और यदि हाई कोर्ट टीआई के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होना भी तय माना जा रहा है।
गौरतलब है कि एक मेडिकल छात्रा ने किस्मत के बदले अस्मत मांगे जाने का गंभीर आरोप लगाया था है। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस को कई चौकाने वाली घटनाएं सामने आई । जिसके बाद बड़ा स्कैंडल सामने आया। इससे जबलपुर के शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा को आघात लगा था। गढ़ा पुलिस ने एक के बाद एक आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए थे। लेकिन अब तक फरार आरोपी संजय यादव के गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो पाई हैं।
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क्राइम ब्रांच कर रही जांच
बताया जा रहा है कि इस मामले में कई हाईप्रोफाइल लोग शामिल थे जिसकी वजह से जांच को गति नहीं मिल रही थी लगातार राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था ऐसे में जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। जांच पूरी होने के बाद मामला गढ़ा थाने व एससीएसटी की धारा होने के कारण एजेके थाने के सुपुर्द कर दिया गया था। इस मामले में धारा 294, 323, 384, 506, 327, 408, 409, 468, 469, 471, 201 और एससी-एसटी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया है। आरोपियों में से एक संजय यादव की गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो रही है। इसी मामले को लेकर कोर्ट में संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर को तलब किया है। अब देखना होगा हाईकोर्ट का चाबुक किस किस पर चलेगा।
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