सिंगरौली 13.03.2021। सत्र न्यायालय श्रीमती सुरभि मिश्रा के न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास करने के आरोपी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में डिप्टी रेंजर फुलेल सिंह ने आरोपी अमर बहादुर का टैक्टर रेत के अवैध परिवहन के आरोप में जप्त कर लिया था, जिसे छोड़ने के लिए आरोपी अमरबहादुर डिप्टी रेंजर पर दबाव डाल रहा था। घटना की रात देवरा चैकी में आरोपी और फरियादी दोनों रूके हुए थे। रात में आरोपी अमरबहादुर ने टैक्टर छोड़ने की बात को लेकर डिप्टी रेंजर के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें डिप्टी रेंजर को गंभीर चोट आई थी तथा वह जल भी गया था। सुबह जब चौकीदार देवरा चौकी में आया तो उसने देखा कि डिप्टी रेंजर गंभीर हालत में पड़ा हुआ था, बोल नहीं रहा था। चौकीदार एवं अन्य लोगों के पहुंचने पर आरोपी अमरबहादुर वहां से भाग गया।
बता दें कि सुनवाई के पश्चात दिनांक 13.03.2021 को माननीय सत्र न्यायालय श्रीमती सुरभि मिश्रा के द्वारा आरोपी को फरियादी की हत्या के प्रयास में 07 वर्ष की कठोर कारावास एवं 20000/- रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। इस मामले में पीड़ित एवं शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह गौतम द्वारा सक्षम पैरवी करते हुए तार्किक ढंग से अपना पक्ष रखा गया।
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