जबलपुर–मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 12043 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद अब शिक्षक भर्ती कानूनी दांव पेंच में फंसती नजर आ रही है। सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है और कोर्ट से शिक्षको की भर्ती की अनुमति मांगी है। राज्य सरकार की दलील है कि विधिक अभिमत के बाद शिक्षको की चयन सूची जारी की गई।सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि याचिककर्ता शिक्षकों के संकाय के विषय छोड़कर भर्ती प्रक्रिया की गई है। अब 12043 शिक्षको की भर्ती प्रकिया पर हाईकोर्ट 25 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
बता दें कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर 8 याचिकाएं लगाई गई थी. जहां 20/07/20 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पास किया था जिसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार को निर्देश दिए गए कि जिन विषयों में याचिका लगाई गई हैं उसमें नियुक्ति नहीं की जा सकती हां यह जरूर कर सकती हैं की सरकार संबंधित विषयों के लिए नोटिफिकेशन परीक्षा सहित अन्य कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने सफल उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी. लेकिन सरकार ने उसके आदेश को नहीं माना और सूची जारी कर दी.हालांकि अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि मध्य प्रदेश में लम्बे समय से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। हलांकि सरकार ने पिछले दिनो शिक्षकों के 12043 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन सूची जारी कर दी गयी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के जरिए यह चयन सूची जारी की गयी है। इसमें 8342 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 3701 माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। राज्य के लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से मंगलवार को यह सूची जारी की गयी है। राज्य के शिक्षा विभाग में काफी समय बाद सरकारी सेवा का अवसर निवासियों को मिल रहा है