इंदौर – इंदौर में पान-मसाले व सिगरेट व्यवसाई के सिगरेट फैक्ट्री में छापा मारा गया जहां 338 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। इसे ऑपरेशन कर्क-2 नाम दिया गया है। यह खुलासा डायरेक्टर जरनल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने सोमवार को किया। दरअसल 233 करोड के जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी किशोर वाधवानी को आज 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया जहां सेंट्रल GST की टीम ने आगे और रिमांड की मांग नहीं की जिसके बाद कोर्ट ने किशोर वाधवानी को 30 जून तक जेल भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक डीजीजीआई की टीम ने सांवेर रोड स्थित किशोर वाधवानी के सिगरेट प्लांट पर छापामार कार्रवाई की जिसमें वहां भी टीम को सिगरेट में 105 करोड रुपए की जीएसटी चोरी की जानकारी सामने आई है क्योंकि इस पूरे मामले में सभी आरोपियों को 30 जून तक ज्यूडिशरी रिमांड तक भेजा गया है इसी को देखते हुए कोर्ट ने किशोर वाधवानी को भी 30 जून तक के लिए जेल भेजा है । डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने 18 जून को सीबीआई कोर्ट के समक्ष किशोर वाधवानी को पेश किया था जहां कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड स्वीकृत किया था आज रिमांड पूरी होने के बाद फिर से पेश किया गया था ।
अभियोजक चंदन एरन ने कहा कि वाधवानी ने 300 करोड़ की टैक्स चोरी कर गंभीर आर्थिक अपराध किया है, जीएसटी चोरी का उसे ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है.उनके पास दुबई का रेसीडेंस वीसा भी है, अगर छोड़ा तो वह दुबई भाग सकता है। इस पर 24 जून को सुनवाई होगी। विभाग ने कोर्ट को बताया कि जीएसटी ने बिना पंजीकृत गोदाम भी पकड़े हैं, जिनमें कई सिगरेट ब्रांड की पैकिंग सामग्री 5000 डिब्बे मिले हैं। इसकी कुल कीमत लगभग 27 करोड़ है। हालांकि वाधवानी के वकील ने कहा कि वह अपना GST रिटर्न भरना चाहते हैं, इसकी मंजूरी दी जाए।
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