सिंगरौली – कलेक्टर श्री राजीव रंजना मीना के द्वारा जिले मे बढ़ते कोरोना संकट को दृष्टिगत रखते हुये एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंध समिति की बैठक मे लिए गये निर्णय अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेष पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) 71(2) के तहत निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार संम्पूर्ण जिले मे प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को टोटल लाकडाउन घोषित किया गया है इस अवधि मे आवश्यक सेवाओ मेडिकल सुविधाओ औद्योगिक ईकाइयो के संचालन संबंधित गतिविधयो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनो की लोडिंग अनलोडिंग तथा जिले के बाहर से आने वाले यात्रियो को एयरपोर्ट रेलवे स्टेसन बस स्टैड से गन्तव्य स्थान तक जाने को छोडकर सभी गतिविधिया एवं आवागम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
लाकडाउन प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 8 बजे प्रारभ होकर सोमवार को प्रातः 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। जिले मे बाजारो एवं दुकानो का संचालन संप्ताह मे पॉच दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरूवार एवं शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से शायं 8 बजे तक किया जा सकेगा। जिले के समस्त शासकीय एवं निजी कार्यालयो के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियो की शत प्रतिशत उपस्थिति तथा अन्य कर्मचारियो की 50 प्रतिशत उपस्थिति मे संचालित होगें। रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कालीन करफू आदेश का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश जारी किये गये है।
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