crime news : इंदौर – पति पत्नी का संबंध सिर्फ एक जन्म नहीं बल्कि सात जन्मों के लिए होता है. लेकिन इस समय पति पत्नी के रिश्ते पैसों के सामने बौने साबित हो गए हैं. या यूं कहें कि अब रिश्ते और नातों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई. ऐसा ही एक मामला इंदौर में देखने को मिला है. जहां एक महिला ने अपने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज कराया है. महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पति अपने प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए अपने बॉस के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता था. जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई लेकिन परिवार ना बिखरे और 12 साल की बेटी का चेहरा देखकर वह चुपचाप सहती रही.लेकिन जब हालात बिगड़ते रहे तो परेशान होकर कोर्ट पहुंची जहां कोर्ट ने पति सास और देवर के खिलाफ केस दर्ज किया है.
crime news : मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के नंदानगर में रहने वाली महिला की शादी उड़ी में रहने वाले अमित छाबड़ा से साल 2003 में हुई थी. अमित कपड़े के शोरूम में सेल्स का काम करता था. आज दोनों की 12 साल की बेटी है. वही पति की सैलरी प्रतिमाह ₹10000 है. पीड़िता ने बताया कि उसका पति प्रमोशन और अपनी सैलरी बनवाना चाहता था. इसके लिए उसने अपने बॉस को खुश करने के लिए मुझे बांस से संबंध बनाने का दबाव बनाता था.
देवर की भी थी बुरी नियत
पीड़ित महिला ने बताया कि परिवार ना टूटे बच्ची का भविष्य बर्बाद ना हो. इसके लिए वह सभी यातनाएं सहती रही. लेकिन इसके बाद देवर राज ने मेरे साथ अश्लील हरकत शुरु कर दी. जब इस बात को मैंने अपने पति और सास हेमलता को बताया तो दोनों ने पति देवर का विरोध ना करते हुए मेरे साथ मारपीट शुरू कर दिया. इससे परेशान होकर मैंने सुसाइड की कोशिश भी की लेकिन ससुराल वालों को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा. तब मैं पुणे से इंदौर अपने मायके आ गई जब पति इंदौर आया तो मैंने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी.crime news
कोर्ट ने किया केस दर्ज करने का आदेश
पुलिस में शिकायत के बाद पति अमित ने लिखित में दिया था. कि वह अब आगे से गलत काम नहीं करेगा. वह अपने पत्नी का सम्मान करते हुए उसका ख्याल रखेगा. लेकिन ससुराल पहुंचते ही देवर सास और पति उसे परेशान करने लगे. अब वह सीधे कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास की टीम को इस मामले की जांच करने को कहा. जहां रिपोर्ट आने के बाद अब कोर्ट ने पति देवर सहित सास के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं महिला बाल विकास विभाग में लैंगिक हिंसा को सही पाया है.crime news