Shivraj cabinet meeting decision: सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जहां नई आबकारी नीति में अहाते बंद करने और बारशाप बंद करने जैसे फैसले दिए गए हैं तो वही कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में रेत या पत्थर आज आने पर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर मलबा हटाने के लिए राहत राशि प्रति हेक्टेयर में बढ़ोतरी की है.
Shivraj cabinet meeting decision 2023: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है वह हर आम खास के नब्ज को देखते हुए फैसले ले रहे हैं सीएम शिवराज ने रविवार को बुलाई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया है. शिवराज कैबिनेट में हुए अहम फैसलों के बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है.
बता दें कि मध्य प्देश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लंबे समय से प्रदेश में शराबबंदी की मांगों को लेकर मुखर रहे हैं और प्रदर्शन कर रही हैं और इसके लिए सरकार से कई बार मार्ग भी कर चुकी है कि प्रदेश में शराब नीति में बदलाव होने चाहिए जिसके बाद अब सीएम शिवराज ने नई आबकारी नीति में बदलाव किए हैं कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति के नए प्रावधानों को मंजूरी देते हुए नई शराब दुकान ना खोले जाने अहाते और बार शाप बंद किए जाने का निर्णय लिया है. कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं वह इस प्रकार हैं.Shivraj cabinet meeting decision
शराब दुकानों के नवीनीकरण के लिए दुकान संचालकों को 10% अधिक शुल्क देना होगा यदि शुल्क वृद्धि को दुकानदार स्वीकार नहीं करते तो फिर दुकानों को नीलाम करने की प्रक्रिया की जाएगी. तो वहीं अभी तक धार्मिक स्थल शैक्षणिक संस्था और अस्पतालों के 50 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोलने का प्रावधान था लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए इसे बढ़ाकर 100 मीटर किया गया है इससे कितनी दुकानें प्रभावित होगी इसका आकलन के लिए सर्वे कराया जाएगा. प्रदेश में कूल 3608 शराब दुकानें हैं बैठक में वर्ष 2320 के बजट प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है. इसमें लाडली बहना योजना पूंजीगत में वृद्धि नगरी तथा ग्रामीण विकास अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान रखा गया है.Shivraj cabinet meeting decision
कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं वह इस प्रकार हैं.
1- राहत राशि में वृद्धि(increase in relief amount) –
मंत्रिपरिषद में राजस पुस्तक परिपत्र 6 8 परिशिष्ट 1 में संशोधन करते हुए राहत राशि में वृद्धि करने का फैसला लिया है निर्णय अनुसार शरीर के किसी अंग अथवा आंख आंखों की क्षति होने के लिए 40% और 60% के बीच निशक्तता होने पर ₹59000 के स्थान पर ₹74000 प्रति व्यक्ति तथा 60% से अधिक अपंगता होने पर ₹200000 के स्थान पर ढाई लाख रुपए देने का फैसला किया है.
2-बाढ़ की स्थिति में नुकसान के सहायता राशि में वृद्धि(Increase in flood relief amount)
कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में रेत या पत्थर आ जाने पर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर मलवा हटाने के लिए, फिश फार्म में डिस्सेंटिंग या पुनस्थापन अथवा मरम्मत सफाई के लिए राहत ₹12200 की जगह अब ₹18000 प्रति हेक्टर दिया जाएगा. इसी तरह भूस्खलन हिमस्खलन नदियों के रास्ता बदलने के कारण सीमांत या लघु कृषक के भूस्वामियों अधिक मुआवजा देने का फैसला किया है.
3- पशु पक्षियों के क्षति पर आर्थिक सहायता राशि बढ़ाई (Increased financial assistance on loss of animals and birds)
दुधारू गाय भैंस ऊंट, गैर दुधारू पशु घोड़ा बैल भैंसा गधा खच्चर समेत पक्षी हानि के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है.
4-मछुआरों को दी जाने वाली सहायता बड़ी(Big help given to fishermen)
2023 24 बजट में नाव की आंशिक क्षति होने पर मरम्मत के लिए ₹4800 के अस्थान पर 6010 जाएगा वही जालिया अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिए ₹2000 की स्थान पर ₹3000 दिया जाएगा.
5- बुनकरों हंसते लिपियों को सहायता(Help Weavers Laughter Scripts)
नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकर परंपरागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्तशिल्पी को उनके उपकरण औजार और उनके द्वारा तैयार किए गए कच्चे माल के क्षतिग्रस्त होने पर राशन सहायता राशि बढ़ाई गई है.
6- आर्थिक अनुदान सहायता
मंत्री परषद ने पूर्व नष्ट और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त
पक्के और कच्चे मकानों के लिए वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर राहत राशि अधिकतम ₹95000 के स्थान पर मैदानी इलाकों में 120000 एवं पहाड़ी क्षेत्रों में ₹130000 देने का प्रावधान किया है.
7-सड़कों का कायाकल्प के लिए दी स्वीकृति
प्रदेश के लगभग 8172 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प करने के लिए लोक निर्माण विभाग को 4160 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है. इससे प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा.
8-नवीन पदों की स्वीकृति
शिवराज कैबिनेट ने नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना के संचालन हेतु शासकीय सेवा के नियमित स्थापना के लिए 1092 पद तथा आउटपुट सेवाओं के 497 पद स्वीकृत प्रदान किया है.
9- नगर पालिक विधि विधेयक को मिली मंजूरी
नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की कई धाराओं में संशोधन किए जाने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि विधेयक 2023 को मंजूरी दी है.
10-नवीन तहसील के सृजन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने ग्वालियर में नवीन तहसील ग्वालियर ग्रामीण के सृजन को मंजूरी दे दी है साथ ही नवीन तहसील के लिए नए तहसीलदार एक नायब तहसीलदार एक सहायक ग्रेड 2, 2 सहायक ग्रेड-3, 3 वृत्त इस प्रकार कुल 8 पद स्वीकृत किए हैं.