MP News
Arbitrary fees नहीं वसूल सकेंगे स्कूल संचालक
School operators will not be able to collect arbitrary fees

School operators will – सिंगरौली 21 जून जिले में संचालित सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में लिये जाने वाले स्थानीय शुल्क के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी प्रसाद पाण्डेय ने पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है. Arbitrary fees
की जारी पत्र में निर्धारित शुल्क ही ली जायेगी. इसके अलावा अतिरिक्त शुल्क लिये जाने पर संबंधित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होगी. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी पत्र मेें बताया गया है की सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम संबंधी एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों के संचालन के लिए स्थानीय शुल्क लिया जाता है. Arbitrary fees

सभी विद्यालयों में ली जाने वाली शुल्क की एकरूपता बनाये रखने के लिए विभागीय निर्देशों के तहत कक्षा 9 वीं व 10 वीं के लिए प्रतिवर्ष लिये जाने वाला विज्ञान शुल्क प्रायोगिक विषय के लिए 30 रूपये प्रति वर्ष, क्रीड़ा शुल्क 120 रूपये, स्काउट गाइड 30 रू., रेडक्रॉस 20 रू., क्रियाकलाप 20रू., कैरियर एवं रोजगार 10 रू.,त्रैमासिक, अद्र्धवार्षिक व वार्षिक तथा प्री-बोर्ड परीक्षा 10 वीं व 12 वीं का परीक्षा शुल्क 100 रू. यानी कुल 530 रूपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है. Arbitrary fees
इसी तरह कक्षा 11 वीं, 12 वीं के लिए विज्ञान शुल्क 50 रूपये, क्रीड़ा शुल्क 200रू.,स्काउट गाइड 50, रेडक्रॉस 20रू., क्रियाकलाप 20, कैरियर एवं रोजगार 10 रू. एवं त्रैमासिक, अद्र्धवार्षिक की परीक्षा शुल्क यानी कुल 650 रूपये प्रति वर्ष ही लिये जायेंगे. इसके अतिरिक्त लिये जाने पर यदि संबंधित विद्यालय के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है तो सख्त कार्रवाई की जायेगी. Arbitrary fees
Also Read- Dimple Kapadia करना चाहती थी सनी देओल से हर कीमत पर शादी ,लेकिन यह हकीकत जानने के बाद बी बना ली दूरी
