High court का अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश,120 दिन की राज्य शासन और विभाग को दी मोहलत
High court's big order regarding compassionate appointment, 120 days given to state government and department

High court जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। नियुक्ति (Employee Appointment) लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. दरअसल, उच्च न्यायालय (MP High Court) ने विभाग (department) और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि सरकार को रोजगार से वंचित मेधावी आवेदकों के लिए किसी भी विभाग में रिक्तियों की तलाश करनी चाहिए. उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पर्स की तलाशी में अनुसूचित जनजाति के पद पाए जाते हैं तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल मेधावी आवेदकों ((MPPEB)) को आमंत्रित करे.
High court हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आवेदक कंडीडेट से अधिक मेधावी कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है तो मामला सरकार को भेजा जाए। सरकार को नियमानुसार आवेदक की भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी है। किसी भी मेधावी आवेदक को भर्ती से वंचित नहीं किया जा सकता है। बता दें कि यह कदम न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने उठाया था, जहां राज्य सरकार और विभाग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए 120 दिन का समय दिया गया था.
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High court सूत्रों के मुताबिक जबलपुर(Jabalpur) निवासी याचिकाकर्ता रश्मि ने पक्ष की ओर से अधिवक्ता केदारनाथ बंदरगाह पर दलीलें पेश कीं. दलील पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग में स्टेनोग्राफर (Stenographer) के पद के लिए 2018 में आवेदन मांगा गया था. जिसके लिए याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था.
हालांकि एसटी कैटेगरी (ST category) में रश्मि टॉप पर हैं। याचिकाकर्ता की ओर से जानकारी देते हुए वकील ने कहा कि रश्मि ने च्वाइस फिलिंग (Choice filling)में लोकायुक्त भरते समय पहली पसंद पूरी की थी. जब आवेदक ज्वाइनिंग के समय लोकायुक्त के पास पहुंचता है। यह पाया गया कि हिन्दी आशुलिपिक का पद रिक्त है। उसी आवेदक को विकल्प भरने में गलती के कारण भर्ती से वंचित कर दिया गया था.
वहीं उच्च न्यायालय High court ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि विभाग द्वारा रिक्तियों की जांच की जाए और कृषि विभाग में अंग्रेजी आशुलिपिक की रिक्ति खोने के बाद व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ( Board)को एक आवेदन बुलाया जाए। वहीं, हाईकोर्ट (High Court) ने 120 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने एक याचिका में निर्देश दिया है कि अनुकंपा भर्ती के आवेदन को भी नियमों के आलोक में निपटाया किया जाये .
सरकारी विभाग में सेवा के दौरान मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता के पिता नाबालिग थे। ऐसे में उन्होंने आवेदन नहीं किया। हालांकि, अब जबकि आवेदक वयस्क है, आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऐसे में आवेदन खारिज किया जाता है। जो उचित नहीं है। वहीं विभाग व राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि आवेदक की अनुकंपा भर्ती के मामले में तेजी लाई जाए.High court
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