MP panchayat election – पंचायत राज विभाग निदेशालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है. कलेक्टरों को 7 दिन के अंदर पूरी जानकारी भेजनी है. उसके बाद राजधानी भोपाल में आरक्षण की प्रक्रिया होगी. आरक्षण प्रक्रिया के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सभी जिलों के अंतर्गत एससी, एसटी,ओबीसी, सामान्य और महिला सीटों के लिए लॉटरी निकाल कर आरक्षण दिया जाएगा. MP
मध्य प्रदेश MP चुनाव आयोग पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है. आयोग चुनाव से पहले सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुटा है, अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया गया है. राज्य चुनाव आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की तिथि जारी कर दी है.
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आरक्षण 31 मई को होगा
बता दें कि आरक्षण की प्रक्रिया दोपहर 12:00 बजे राजधानी भोपाल के जल और भूमि प्रबंध संस्थान वाल्मी में आयोजित की जाएगी. जिसके लिए राज्य के सभी कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. MP
कलेक्टरों को 7 दिन में सूचना भिजवाने के निर्देश
पंचायत राज विभाग निदेशालय ने जिला अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है. यह जानकारी कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय में चस्पा की जायेगी, जिसके बाद राजधानी में 31 मई को प्रक्रिया पूरी की जाएगी. MP
तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव
जिला पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों की घोषणा भी कर सकता है. बता दें कि पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे, जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, ऐसे में चुनाव की घोषणा में ज्यादा समय नहीं बचा है.