Shaadi : सिंगरौली 14 सितम्बर। कक्षा 9 वीं की छात्रा को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए सूने घर में कई बार दुराचार करने वाले एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश श्यामसुंदर झा पाक्सो कोर्ट न्यायालय देवसर द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में 15 साल का कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रूपये का अर्थदण्ड का सजा सुनाया गया है.
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय से सुनाया गया फैसला
Shaadi : लोक अभियोजन मार्कण्डेय मणि त्रिपाठी ने बताया कि 11 मार्च 2018 को पीडिता ने इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि पीडिता कक्षा 9 वीं में ग्राम पोंड़ी बरगवां के शासकीय स्कूल में अध्ययनरत है। विद्यालय आते जाते समय उसका आरोपी अहियाद अली के साथ बातचीत होती थी।
आरोपी बातचीत करते-करते पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने प्रेम में फसाकर शादी का प्रलोभन देने लगा। जब पीडिता के माता-पिता घर में नहीं रहते थे तो आरोपी पीडिता के घर आने लगा। 1 जनवरी 2015 को पीडिता के माता-पिता मनिहारी की दुकान लगाने मिर्चाधुरी चले गये थे। उस समय पीडिता घर पर अकेली थी। Shaadi
आरोपी पीडिता के घर करीब रात 10 बजे आया और उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद से आरोपी एक-दो माह के अंतराल पर जब पीडिता घर पर अकेले रहती थी तो आरोपी पीडिता के घर आकर दुष्कृत्य कर चला जाता था। Shaadi
उसके बाद से आरोपी पीडिता के घर आना जाना बंद कर दिया। पीडि़ता को शादी का प्रलोभन केवल आरोपी के द्वारा दिया जाता था। Shaadi
आरोपी वर्ष 2017 में खाने कमाने बाहर कहीं चला गया। तब पीडिता के ग्रामीण गयासुद्दीन के मोबाइल से पीडिता आरोपी से बात करती थी। वर्ष 2018 में माह फरवरी में आरोपी घर वापस आया तो पीडिता ने आरोपी से उसके साथ विवाह करने को कहा। Shaadi
जिस पर आरोपी ने विवाह करने से मना कर दिया। इस प्रकार आरोपी ने पीडिता के साथ उसे शादी का झांसा देकर 4-5 बार दुष्कृत्य की घटना को अंजाम दिया। Shaadi
उक्त घटना के बारे में पीडि़ता ने अपने माता-पिता को बतायी। उसके बाद 11 मार्च 2018 को पीडिता द्वारा पुलिस थाना बरगवां में अपराध क्रमांक 78/18 की संख्या पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।
लोक अभियोजन मार्कण्डेय मणि त्रिपाठी ने आगे बताया कि इस मामले में समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी अहियाद अली उर्फ छोटू पिता युनुस मोहम्मद उर्फ इन्नस अली उम्र 25 वर्ष निवासी बगदरी आरक्षी केन्द्र बरगवां को भादवि की धारा 376 (2) (1) एवं धारा 376 (2) (एन) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के आरोप में न्यायालय द्वारा धारा 376 (2) (1) एवं धारा 376 (2) (एन) के तहत 15-15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है।
आरोपी पर अधिरोपित मुख्य कारावास के उक्त सभी दण्ड एक साथ भुगताये जायेंगे। आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा में निरोध की अवधि 12 मार्च 18 से 20 जून 18 तक ।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(ए) एवं मध्यप्रदेश अपराध पीडि़ता प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत पीडिता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली मुख्यालय बैढऩ के माध्यम से प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा न्यायालय द्वारा प्रेषित की गयी है।