MP News : इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने कई भवनों और अस्पतालों को भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर इंदौर नगर निगम और कलेक्टर को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.
MP News : दरअसल पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने अधिवक्ता मनीष यादव के माध्यम से इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जनहित याचिका में, उन्होंने कहा कि नगर निगम ने अभी तक 100 से अधिक अस्पतालों और भवनों को भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है.
जिससे मॉल व अस्पताल मालिक नगर निगम के सालाना लाखों रुपये के राजस्व की चोरी कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि इंदौर नगर निगम से लगातार आरटीआई आवेदनों के माध्यम से इंदौर में सी21 मॉल, मल्हार मॉल, ट्रेजर आइलैंड मॉल और अन्य अस्पतालों के लिए भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र देने की जानकारी मांगी गई थी. MP News
नगर निगम द्वारा आईटीआई के माध्यम से दी गई जानकारी में बताया गया है. कि किसी भी मॉल को भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है. हाईकोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर और निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. MP News
अधिवक्ता मनीष यादव के अनुसार यह जनहित याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने दायर की थी. एक जनहित याचिका के माध्यम से दावा किया गया था कि बिना भवन निर्माण प्रमाण पत्र दिए अधिकारियों की मिलीभगत से मॉल अस्पताल चलाया जा रहा है. नियमानुसार कोई भी मॉल या अस्पताल भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए बिना संचालित नहीं किया जा सकता है. MP News
भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले निर्मित मॉल की सुरक्षा विशेषताओं सहित सभी मापदंडों की जांच की जाती है. इसके बाद बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. अधिवक्ता मनीष यादव ने इंदौर नगर निगम पर अधिकारियों की मिलीभगत से भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए बिना इन मॉलों को लंबे समय तक चलाने का आरोप लगाया. MP News