Satna News : मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल एक साल पहले कम्युनिटी हॉल(community hall) के पास युवक की हत्या कर दी गई थी, तभी से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी. जहां चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश इंदुकांत तिवारी ने फैसला सुनाया। आइए जानें क्या है पूरा मामला…
गग्गा गौर हत्याकांड
दरअसल मामला जोशुआ विलियम्स उर्फ गागा गौड की हत्या से जुड़ा है. जब संजय कोल ने अपने दोस्त को संदेह के घेरे में मार डाला। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जहां पता चला है कि आरोपी(accused )को अपने दोस्त पर शक था कि उसकी पत्नी के साथ कुछ चल रहा है. घटना वाले दिन ही यहोशू (Joshua) ने आरोपी की पत्नी से 10 हजार रुपए भी लिए थे। जिसे लेकर वह अपने गांव लालपुर चला गया था। उस समय उसके साथ एक नाबालिग भी था।
पुलिस ने पूछताछ की
वहीं, पुलिस ने जब नाबालिग से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी संजय कोल अपनी पत्नी पर संदेह करता था। साथ ही पुछताछ के दौरान इस बात का पता चला कि, वारदात की शाम संजय और नाबालिग लड़का अपने साथ यहोशू को लेकर कम्युनिटी हाल आए। जहां उसे शराब पिलाई गई और फिर डंडे सिर पर जोर से वार किया गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई और वो बेहोश हो गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो वहां से फरार हो गए.Satna News
2 हजार रुपये जुर्माना किया गया – Satna News
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तो न्यायालय ने आरोपी संजय कोल उर्फ संजू को आजीवन कारावास की सजा व 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 मार्च 2021 को जोशुआ विलियम (25) का शव कम्युनिटी हॉल के पास पड़ा मिला था। शॉर्ट पीएम, उनकी मौत का कारण सिर में चोट लगना पाया गया.Satna News