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    Home » शराब दुकान प्रातः 7 से सायं 7 बजे तक खोले जाने की मिली अनुमति,

    शराब दुकान प्रातः 7 से सायं 7 बजे तक खोले जाने की मिली अनुमति,

    Pro VindhyaBy Pro VindhyaMay 5, 2020Updated:May 5, 20204 Comments3 Mins Read
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    शर्तों के साथ संचालित हो सकेंगी मदिरा की दुकानें,कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

    बाहर से आए श्रमिकों/व्यक्तियों को 14 दिवस के लिए रहना होगा क्वारेंटाईन,उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही,


    सीधी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन के तहत उल्लेखित शर्तों के अधीन ग्रीन जोन जिला सीधी में स्थित समस्त देशी,विदेशी मदिरा की दुकान एवं देशी,विदेशी मदिरा स्टोरेज भंडारागार को लॉक डाउन अवधि में दिनांक 05.05.2020 से प्रातः 7 से सायं 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।


    जारी आदेशानुसार मदिरा दुकानों के सामने 2 गज के फासले पर गोल घेरे के निशान बनाए जाए ताकि 2 उपभोक्ता के मध्य पर्याप्त दूरी बनी रहे। मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को हाईजीन की दृष्टि से जागरुक करें तथा स्वयं सेनेटाईज होकर मास्क एवं दस्तानों का उपयोग कर ड्यूटी करें और उपभोक्ताओं को जागरुक करें। मदिरा दुकानों के सामने भीड़ एकत्रित नहीं हो। एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हों एवं शारीरिक दूरी का पालन कड़ाई से किया जाए। मदिरा दुकानों पर आहता बंद रहेंगे एवं उपभोक्ताओं को बैठकर मदिरापान की सुविधा नहीं दी जाएगी। जिले में एफ.एल.2 रेस्तराँ बार एवं एफ.एल.3 होटल बार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
    उपरोक्त आदेश की अवहेलना की दशा में संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री चैधरी ने आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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    बाहर से आए श्रमिकों/व्यक्तियों को 14 दिवस के लिए रहना होगा क्वारेंटाईन 
    उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही,
    सीधी- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जिले के बाहर से आए श्रमिकों/व्यक्तियों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उनके स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाईन किया जा रहा है तथा इस आशय का शपथ पत्र लिया जा रहा है कि वो 14 दिनों तक अपने घर में ही रहेंगे और यदि वे उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा-188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से संक्रमण की संभावना दिखती है, तो उन्हें शासकीय सेंटरों में क्वारेंटाईन किया जा रहा है।


    कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यदि होम क्वारेंटाईन किए गए व्यक्तियों द्वारा निर्देशों के उल्लंघन की जानकारी पायी जाती है, तो उन्हें शासकीय क्वारेंटाईन सेंटरों में क्वारेंटाईन किया जाएगा। इसके साथ ही उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी  ने बताया कि ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी है। उल्लंघन करने वालों की जानकारी तत्काल संबंधित नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
      कलेक्टर श्री चौधरी ने ऐसे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। यदि उन्हें बुखार, सर्दी, खांसी, साँस लेने में तकलीफ हो तो इसकी जानकारी तत्काल जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 07822-297521  या 07822-250123 पर उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि सभी की सक्रिय सहभागिता से जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखा जा सकता है। सभी शासन/प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखें।  

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