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न्यायालय ने सीमा की मौत के लिए डॉक्टर पति को जिम्मेदार माना
ग्वालियर – ग्वालियर शहर के सिटी सेंटर क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर को अपनी ही पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाते हुए न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है।साथ ही डॉक्टर पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी डॉक्टर को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। दरअसल मुरैना के रहने वाले डॉ शिवकुमार सेमिल सिटी सेंटर के आर्केड ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट में रहते थे। उनकी 2003 में सीमा नाम की युवती से शादी हुई थी। लेकिन पति पत्नी के बीच किसी अन्य महिला को लेकर अक्सर विवाद होता था। 25 जुलाई 2018 को इसी महिला को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ इसके बाद डॉ शिवकुमार घर से अपना वाहन लेकर निकल गए।पता चला है कि शिवकुमार को उनकी पत्नी सीमा ने कई बार घर से जाने के बाद फोन लगाया। लेकिन शिवकुमार ने फोन नहीं उठाया। बाद में डाक्टर ने घर आकर देखा तो बेडरूम में पत्नी सीमा फांसी पर लटकी हुई थी। इस मामले में विश्वविद्यालय पुलिस ने मर्ग कायम किया था। इस प्रकरण में मृतका के बेटे निकुंज सेमिल और बहन के भी बयान दर्ज किए गए। जिसने पति पत्नी के बीच किसी अन्य महिला को लेकर विवाद की पुष्टि की न्यायालय ने सीमा की मौत के लिए डॉक्टर पति को जिम्मेदार माना और उसे 5 साल की सजा सुनाई।
2 Comments
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