नई दिल्ली । 7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों जैसे केंद्रीय पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. मोदी सरकार ने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति राहत को संशोधित किया है, जिसके बाद पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति राहत 31% से बढ़कर 34% हो गई है। यह 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी। इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बताया कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों, परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी 2022 से 31% से बढ़ाकर 34% कर दी गई है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दिनांक 05.04.2022 को 34 प्रतिशत से वृद्धि करने के आदेश जारी किए गए हैं।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों/केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों में अवशोषक पेंशनभोगियों, जिनके संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/34/2002-पी एंड पीडब्ल्यू (डी) खंड दिनांक 23.06.201 7 आदेश जारी किए गए हैं। जारी किया गया ताकि 15 वर्ष की कम्यूटेशन अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन बहाल की जा सके। वही सशस्त्र बल पेंशनभोगियों और नागरिक पेंशनभोगियों को रक्षा सेवा अनुमानों के साथ भुगतान किया गया था। पेंशनभोगी, पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों/केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों में अवशोषक पेंशनभोगियों, जिनके संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/34/2002-पी एंड पीडब्ल्यू (डी) खंड दिनांक 23.06.201 7 आदेश जारी किए गए हैं। जारी किया गया ताकि 15 वर्ष की कम्यूटेशन अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन बहाल की जा सके। वही सशस्त्र बल पेंशनभोगियों और नागरिक पेंशनभोगियों को रक्षा सेवा अनुमानों के साथ भुगतान किया गया था। पेंशनभोगी, पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
वही बर्मा नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी और पेंशनभोगी/सरकारी पेंशनभोगियों के परिवार जो बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित हुए हैं, जिनके संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एंड पीडब्लू (बी) दिनांक 11.09.2019 के तहत आदेश जारी किया गया है। इस विभाग के 2017 पेंशनर पोर्टल की वेबसाइट के अनुसार, डीआर आमतौर पर मार्च और सितंबर के महीनों के दौरान साल में दो बार बढ़ाया जाता है।
DoPPW has issued orders on 05.04.2022 for enhancing the Dearness Relief admissible to Central Government pensioners/family pensioners from the existing rate of 31% to 34% of the basic pension/family pension w.e.f 01.01.2022. @DrJitendraSingh @DARPG_GoI @DoPTGoI @PIB_India pic.twitter.com/6ENzxKGcNn
— DOPPW_India (@DOPPW_India) April 6, 2022