आधार कार्ड के बदले नियम
यूआईडीएआई ने जुर्माना लगाने की घोषणा की
1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है
नई दिल्ली। आधार कार्ड भारत में किसी भी नागरिक की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) देश के प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए अनिवार्य है। यह एक 12 अंकों की सत्यापन योग्य पहचान संख्या है। इसका उपयोग आईडी सत्यापन से लेकर विभिन्न पोर्टलों पर पंजीकरण और यहां तक कि विभिन्न सरकारी सब्सिडी तक पहुंच के लिए किया जाता है। हालांकि, इतनी सारी सेवाओं के साथ, ऐसे मामले भी हैं जब लोग आधार कार्ड का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं। यूआईडीएआई ने हाल ही में ऐसे लोगों पर आधार नियम का उल्लंघन करने वालों से निपटने और कार्ड को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है।
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फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के साथ, बायोमेट्रिक उपकरणों द्वारा यूनिक आईडी के लिए आधार कार्ड डेटा कैप्चर किया जाता है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से अब हैकर्स के लिए बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने 2 नवंबर को यूआईडीएआई (जुर्माने का निर्णय) नियम, 2021 पेश किया है, जिसके तहत यूआईडीएआई किसी भी अनधिकृत पहुंच या अधिनियम या यूआईडीएआई के निर्देशों के उल्लंघन के खिलाफ जुर्माना लगा सकता है। यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे मामलों से निपटेंगे। ऐसे संस्थानों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
UIDAI (जुर्माना) नियम, 2021 को लागू करने वाला कानून 2019 में पारित किया गया था। हालांकि, गलत संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के लिए यूआईडीएआई के लिए आधार पारिस्थितिकी तंत्र में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। प्रावधानों में कहा गया है, “इस अधिनियम, नियमों, विनियमों और निर्देशों [धारा 33ए] के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रत्येक उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
इतना ही नहीं, UIDAI नकली जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी का दुरुपयोग करने या उसकी नकली कॉपी बनाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल की कैद की सजा देगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “आधार धारक की जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी को बदलने या बदलने का प्रयास करके आधार धारक की पहचान चुराना एक अपराध है और इसमें 3 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना है।