Atiq ahmad: प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले को लेकर आज मंगलवार को प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अतीक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया जाता है की कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। कहा जा रहा है की जब सुनवाई चल रही थी। उस समय काफी हंगामा हो रहा था। फासी देने के लिए गुहार लगाई जा रही थी।
Atiq ahmad: इधर बता दे की 17 साल पुराने राजू पाल हत्याकांड में आज अतीक अहमद एवं उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सजा सुनाई जाएगी. सन 2006 में बीएसपी के विधायक राजू पाल को अगवा करके अतीक अहमद एवं उसके गुर्गों के द्वारा सरेआम हत्या कर दी गई थी जिसमे आतिक एवं उसका भाई समेत 10 लोग आरोपी दोषी पाया गया था. Atiq Ahmed
इसके बाद साल 2007 में मायावती सरकार आने पर उमेश पाल की तरफ से इस मामले में धूमनगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. इस मामले की सुनवाई बीती 23 मार्च को पूरी हो चुकी थी और अब 28 मार्च को फैसला आ गया.
कहा तो यह भी जाता है की समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक अहमद के द्वारा लगभग दो दशक से लूटपाट डकैती हत्या एवं अन्य संगीन धाराओं में लगभग 100 मामले दर्ज .अभी हाल में ही उमेश पाल हत्याकांड में अतीत के बेटे एवं पत्नी की प्रत्यक्ष भूमिका रही| आतीक के दो बेटे नैनी जेल में बंद है एवं एक बेटा व पत्नी फरार है. Atiq Ahmed
अतीक को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल से रविवार को शाम के 5:00 बजे सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया गया एवं उसके भाई अशरफ को बरेली सेंट्रल जेल से सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया गया जिन की पेशी मंगलवार सुबह 11:00 बजे से प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई है। जहा से कोर्ट ने सजा सुनाया है। ateek ahmad