If the traffic constable takes out the key from your car – अगर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल (Traffic Constable) आपकी गाड़ी से चाबी निकालेता है, तो यह नियमों के खिलाफ है,अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है. कॉन्स्टेबल को आपको गिरफ्तार करने या कार को जब्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है. Traffic Constable
इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर गाड़ी चलाते समय गलतियां कर बैठते हैं, उदाहरण के लिए, मैं गाड़ी चलाते समय अपनी सीट बेल्ट बांधना भूल गया, मैं बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना भूल गया, अगर कार की लाइट या हॉर्न ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इसे ड्राइविंग फॉल्ट भी माना जाता है, हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल (Traffic Constable) आपका चालान काट सकता है.
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अगर कॉन्स्टेबल (Traffic Constable) के पास आपकी कार की चाबी है, तो यह नियमों के खिलाफ है, कॉन्स्टेबल को आपको गिरफ्तार करने या कार को जब्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है, हालांकि बहुतों को इसकी जानकारी नहीं है, गलती देख ट्रैफिक पुलिस से डर जाते हैं, जहां इस तरह के आयोजन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए,क्योंकि आपके भी कुछ अधिकार हैं, जो कानून आपको देता है. वहीं ट्रैफिक पुलिस की भी कुछ बंदिशें हैं, जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक है. जानिए क्या हैं आपके अधिकार…
ट्रैफिक कॉन्स्टेबल Traffic Constable को कार की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है,
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के तहत, केवल एक ASI स्तर का अधिकारी ही यातायात उल्लंघन के लिए आपका चालान काट सकता है, ASI, एसआई, इंस्पेक्टर को मौके को ठीक करने का अधिकार है, उनकी मदद के लिए ट्रैफिक कॉन्स्टेबल हैं, उन्हें किसी की गाड़ी की चाबी लेने का अधिकार नहीं है, इतना ही नहीं आपकी गाड़ी का हवा भी नहीं निकाल सकते भी हैं, वे आपसे न तो बुरी तरह बात कर सकते हैं, और न ही गलत व्यवहार कर सकते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस आपको बिना वजह परेशान करता है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं.
इन बातों का रखें ध्यान
आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास एक इनवॉयस बुक या एक ई-चालान मशीन होनी चाहिए, यदि इनमें से कोई भी उनके पास नहीं है, तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है. Traffic Constable
ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का होना भी जरूरी है, वर्दी की पट्टी में नंबर और उसका नाम होना चाहिए, वर्दी के अभाव में, पुलिसकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है.
ट्रैफिक पुलिस का हेड कॉन्सटेबल आप पर सिर्फ 100 रुपये का जुर्माना लगा सकता है, इससे ज्यादा जुर्माना सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी ASI या SI ही लगा सकता है, यानी वे 100 रुपये से ज्यादा की शिप कर सकते हैं.
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अगर किसी ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को आपकी कार की चाबियां मिल जाएं तो उस घटना का वीडियो बना लें, आप उस इलाके के थाने में जाकर किसी वरिष्ठ अधिकारी को दिखाकर वीडियो की शिकायत कर सकते हैं.
गाड़ी चलाते समय आपके पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की मूल प्रति होनी चाहिए, वहीं वाहन पंजीकरण और बीमा की फोटोकॉपी भी काम कर सकती है.
अगर मौके पर पैसे नहीं हैं, तो आप बाद में जुर्माना भर सकते हैं, इस मामले में, अदालत एक चालान जारी करती है. जिसे अदालत में भरना होगा, इस समय यातायात अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता हैं.
धारा 183,184, 185 से होगी कारवाही
मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता गुलशन बगोरिया ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक पुलिस अधिकारी को वाहन की तलाशी के दौरान कार की चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया हैं, जब पुलिस कर्मियों द्वारा जाँच की जाती है, तो वाहन मालिक को वाहन से संबंधित दस्तावेज दिखाने के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 और 4 के तहत, सभी ड्राइवरों के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, धारा 183,184,185 के तहत वाहन की गति सीमा सही होनी चाहिए, कानून के तहत शराब के नशे में वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना आदि, पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा, हजार से दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय हैं. Traffic Constable