
सिंगरौली– वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है। जारी निर्देशो में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जिले के बाहर से यात्रा कर जिले में आता है तो उसे 14 दिनो तक होम क्वारंटाईन पर रहना अनिवार्य होगा है।उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली ऋषि पवार के द्वारा महाप्रबंधक एनसीएल परियोजना जयंत को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि जयन्त परियोजना में कार्यरत 3 कर्मचारी रज्जु प्रसाद प्रजापति,लवकेश कुमार सिंह एवं धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जिले के बाहर की यात्रा की गई बावजूद इसके जयन्त परियोजना द्वारा जिला प्रशासन को इस संबंध मे न ही अवगत कराया गया और नही इन व्यक्तियो के द्वारा 14 दिनो का होम क्वारंटाईन पूर्ण किया गया। संबंधितो के द्वारा कार्यस्थल में उपस्थित होकर अपनी ड्यूटी की गई जो निराशा जनक है।

इसके साथ ही संबंधितो के द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशो की अव्हेलना की गई साथ ही जिले में निवासरत नागरिको की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा किये गये उक्त कृत के संबंध में 24 घण्टे के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे । जबाव समाधान कारक संतुष्टिपूर्ण न होने की दशा में आपके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 ऐपीडेमिक डिसीज 1897 कोविड रेगुलेशन 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधान के अतर्गत एकपंक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
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