सिंगरौली- नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.व्ही.चौधरी ने सिंगरौली जिले में 19 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक संम्पूर्ण लाकडाउन घोषित किया गया है। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त लाकडाउन आदेश मे अब आंशिक संशोधन करते हुये कलेक्टर श्री चौधरी ने 19 अप्रैल 2020 को जारी आदेश मे आशिंक संशोधन करते हुये सिंगरौली जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में निम्न व्यावसायिक गतिविधियो के संचालन की अनुमति शर्तो के अधीन दी गई है। जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत समस्त दुकानो के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। संम्पूर्ण सिंगरौली जिले ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो में सभी सैलून, नाई की दुकान,ब्यूटी पार्लर तथा मदिरा की दुकाने पूर्वतः बंद रहेगी।उन्हे संचालित करने की अनुमति नही होगी। नगर पालिक निगम सिंगरौली के सीमा अंतर्गत पूर्व मे जारी आदेश प्रभावशील रहेगा अर्थात नगरीय क्षेत्र के भीतर पूर्व में संचालित दुकानो के अतिरिक्त किसी भी अन्य दुकानो को संचालित करने की अनुमति नही होगी।
जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो मे उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधियो के दौरान पूर्व में जारी निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानो का संचालन लाकडाउन के छूट की अवधि अर्थात सप्ताह मे पॉच दिन सोमवार, बुधवार, गुरूवार, शनिवार एवं रविवार को सुबह 10 बजे से शायं 4 बजे तक ही किया जायेगा। सप्ताह के दो दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार को पूर्ण लाकडाउन रहेगा।व्यावसायिक प्रतिष्ठानो का संचालन अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियो के साथ किया जायेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानो के संचालन के दौरान संचालको को परिसर में कार्य करने वाले व्यक्तियो को कोरोना वायरस के सक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी गाइड लाईन का पालन कराना अनिवार्य होगा। इसी तरह से संचालको को व्यावसायिक परिसर में निम्नानुसार सेनेटाईजेशन एवं सोसल डिस्टेसिंग के प्रावधानो का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकान व्यावसायिक गतिविधियो के संचालको को गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 15 अप्रैल 2020 में जारी गाइड लाईन के प्रावधानो का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। तथा व्यावसायिक परिसर में उपरोक्त शर्तो का उल्लघन प्रमाणित पाये जाने की दशा में संचालको के विरूद्ध भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271, मध्यप्रदेश ऐपीडेमिक डिसिज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सुशंगत प्रावधानो के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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