सिंगरौली — एडीपीओ अरविंद सिंह दांगी ने कराई जमानत खारिजन्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैढ़न सिंगरौली आरोपी प्रकाश तिवारी को धारा 366,354,354 क,323 आईपीसी के अपराध में जमानत खारिज कर जेल भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी श्री विवेक कुमार शाक्य ने घटना के बारे में बताया कि पीड़िता थाना नवानगर में जाकर रिपोर्ट किया कि आरोपी प्रकाश से उसकी पहचान थी, लेकिन आरोपी प्रकाश से मेरे पापा शादी नहीं करा रहा थे और मेरी शादी किसी अन्य लड़के से कर दिये थे। मैं अपनी सहेली के साथ शाम को टहल रही थी तो आरोपी प्रकाश आया और मेरा हाथ जबरन पकड़कर मोटरसाईकिल पर बैठाया और किसी दोस्त के घर ले गया वह व्यक्ति उस समय घर पर नहीं था। कमरे में ले जाकर मेरी चूड़ी तोड़ी तथा मेरे साथ मारपीट की और मैं उससे अपने आपको छुड़ाकर भागने लगी तो वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा।
रिपोर्ट पश्चात् विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत किये जाने पर जमानत याचिका का विरोध अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद सिंह दांगी द्वारा तार्किक विरोध दर्ज कराया गया। आवेदन पर सुनवाई पश्चात आरोपी का जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया।