भोपाल । जहां एक ओर डब्ल्यूएचओ कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की बात कह रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस थाम के लिए राज्य शासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी किया है। कोरोना संक्रमण कम होने पर मध्य प्रदेश में अब पाबंदियां कम कर राहत दी गई हैं। प्रदेश सरकार ने मंगलवार शाम नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शॉपिंग मॉल, जिम और स्टेडियम खोलने की इजाजत दे दी गई है। सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। दफ्तरों में भी 100 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति की इजाजत दे दी गई है। हालांकि सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।
यह नहीं खुलेंगे,रहेगा प्रतिबंध
मध्य प्रदेश गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन आगामी 31 जुलाई तक प्रभावशील रहेगी। सरकार ने फिलहाल कोचिंग, स्कूल, स्वीमिंग पूल और थिएटर को बंद रखने का फैसला किया है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, मेले जैसे भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोचिंग और कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।राज्य के शहरी क्षेत्रों में रोजाना रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। रविवार को जनता कर्फ्यू में भी फिलहाल
नई गाइडलाइन में यहा देखे छूट और प्रतिबंध
– ताजा गाइडलाइन के अनुसार दुकानें और दफ्तर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। मंदिर और पूजा के अन्य स्थानों पर भी एक बार में 6 लोगों को जाने की इजाजत होगी।
– दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम नियत समय पर खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 फीसद सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे।
वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकेंगे।
– रेस्टोरेंट, जिम और फिटनेस क्लब को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने जा सकेंगे।
– स्टेडियम खुलेंगे लेकिन आयोजन में दर्शक शामिल नहीं होंगे।
– विवाह आयोजनों में वर-वधू पक्ष से अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। आयोजक को अतिथियों की सूची आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन को देनी होगी। अंतिम संस्कार में 50 लोगों की ही अनुमति होगी।
– किसी स्थान पर छह से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे।
– अंतरराज्यीय व राज्य के भीतर व्यक्तियों, माल एवं सेवाओं का आवागमन बिना रुकावट जारी रहेगा।