पुलिस की कार्यवाही पर सब की टिकी निगाहें
सीधी — पूर्व मंत्री एवं सिहावल विधायक बेबाकी से कहते हैं कि यदि हमने अपराध किया है तो कानूनी कार्यवाही स्वागत योग्य है पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष में कार्यवाही करने मे विभेद ना हो एवं कानून का दुरुपयोग ना हो। प्रशासन एवं पुलिस विभाग,सत्ता का एजेंट ना बने बल्कि नियमों एवं कानून का पालन करें। विधायक कमलेश्वर पटेल लिखित शिकायत किए हैं कि सांसद वी डी शर्मा , रीति पाठक , विधायक केदारनाथ शुक्ला , शरदेंदु तिवारी ,भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान, खुलेआम महामारी के समय भी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर कोविड-19 आपदा प्रबंधन अधिनियम , एवं जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन ,किया गया जिसकी शिकायत जिला प्रशासन एवं थाना कोतवाली सीधी में की गई। हालांकि थाना कोतवाली सीधी द्वारा मात्र शिकायत को ले लिया गया है। विधि अनुसार उस शिकायत को थाने की रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई है ।
बता दें कि कानून में प्रावधान है शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस थाना अपराध की प्रकृति अनुसार धारा 154 या 155 के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायत थाने के रजिस्टर में दर्ज करे । परंतु ऐसा ना करने से पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह एवं संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है । कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए पक्ष या विपक्ष हो। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा कानून का पालन करना।
बता दे कि सिहावल विधायक द्वारा की गई रिपोर्ट एवं साक्ष्य दिए जाने के बावजूद पुलिस थाना के रजिस्टर में धारा 154 एवं 155 में दर्ज नहीं करने से यह संदेह होना लाजमी है कि जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है एवं पूरा प्रशासन सत्ता का एजेंट बनकर जिले में राजशाही शासन चला रहा है । सीधी जिले का पुलिसिया रवैया हमेशा से इसी तरह चला आ रहा है। कोतवाली सीधी में जब विधायक की शिकायत उचित तरीके से दर्ज नहीं होती है तो यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आम आदमी को पुलिस थाने में शिकायत लिखाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा।
पुलिस निरीक्षक सीधी द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस रेगुलेशन एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 अथवा 155 के अनुसार शिकायत को दर्ज ना करना कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। हालांकि आम जनमानस की नजर पुलिस की अग्रिम कार्यवाही पर टिकी हुई है। कांग्रेश विधायक कमलेश्वर पटेल को पुलिस से न्याय मिलेगा या नहीं अब आगे यह पुलिस की जांच और आने वाले समय पर देखने को मिलेगा।
इनका कहना है
विधायक कमलेश्वर पटेल द्वारा शिकायत थाने में की गई है उक्त शिकायत धारा 154 एवं 155 सीआरपीसी के तहत पुलिस थाने के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जांच परीक्षण पश्चात कार्यवाही की जाएगी। अपराध की प्रकृति के अनुसार थाने के रजिस्टर में कायमी की जाती है।
हितेंद्रनाथ शर्मा,नगर निरीक्षक,सीधी