सिंगरौली 28 अक्टूबर। चितरंगी थाना क्षेत्र के महुगड़ी निवासी एक किशोरी के साथ 11 अगस्त 2019 को छेडख़ानी करने वाले आरोपी भल्लू कहार पिता मनबहोरी कहार को विशेष न्यायाधीश पास्को बैढऩ जीतेन्द्र कुमार पारासर के द्वारा तीन साल का कठोर कारावास सुनाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक आनंद कुमार कमलापुरी के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम महुगड़ी गांव निवासी एक 16 वर्षीय किशोरी को शिवपुरवा गावं कपड़ा सिलवाने गयी थी जहां घर लौटते वक्त जंगल के रास्ते में भल्लू कहार पिता मनबहोरी कहार ने 11 दिसम्बर 2019 को छेडख़ानी किया था। पीडि़ता व उसके परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध 13 अगस्त को चितरंगी थाने में भादवि की धारा 354,3 (1), (डब्ल्यू) (द्ब) एससी,एसटी एक्ट एवं पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किये जाने के बाद विशेष न्यायाधीश पास्को जीतेन्द्र कुमार पारासर द्वारा तर्कों व गवाहों को सुनने के बाद आरोपी के विरूद्ध अहम फैसला सुनाया गया है। आरोपी को धारा 354 व एससी,एसटी के तहत दो-दो वर्ष व पास्को एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 100-100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।