जबलपुर — मध्यप्रदेश में कोरोना बेकाबू हो चला है टेस्ट रिपोर्ट आने में 48 से 72 घंटे तक लग रहे हैं कोरोना संक्रमण रिपोर्ट आने में 72 देरी को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है । कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और रिपोर्ट को 36 घंटे के भीतर देने की हर संभव कोशिश की जाए। वही मरीजों को रेमडेसीविर इंजेक्शन 1 घंटे में उपलब्ध कराया जाए।
जानकारी के अनुसार कोरोनावायरस में लापरवाही बरतने को लेकर 5 याचिकाएं दर्ज की गई थी जिसमें सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने यह दिशानिर्देश जारी किया है कि वही सरकार से 10 मई तक इस संबंध में किए गए पालन की रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हर रोज कोरोनावायरस की संख्या बढ़ाई जाए और रिपोर्ट को 36 घंटे के अंदर ही देने की हर संभव प्रयास किया जाए ।
जिले के कलेक्टर और सीएमएचओ सरकारी और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और बेड आईसीयू रेमडेसीविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में जानकारी लें और जरूरतों के हिसाब से पैसे ले भी ले सरकार कोविड-19 एंड कंट्रोल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1075 का प्रचार प्रसार करें वही सरकारी और निजी दोनों ही अस्पताल कोरोनावायरस बंधित सभी व्यवस्थाओं को राज्य सरकार सार्थक पोर्टल पर अपडेट करें वही अगर कोई व्यक्ति कोरोनावायरस किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसके इलाज से अस्पताल इनकार नहीं कर सकता याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता विवेक तंखा पूर्व महा अधिवक्ता शशांक शेखर संजू वर्मा शेखर शर्मा उपस्थित थे। वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके कौरव के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव उपस्थित थे