सिंगरौली – पुलिस को जावर थाना क्षेत्र के कुन्दवार चौकी में अवैध रूप से गाड़ी की खेती करने की सूचना मुखबिर से मिली जिस पर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गांव लूटी में एक किसान को अपने खेतों में गांजे का पेड़ लगाना महंगा पड़ गया किसान के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसके खेत से करीब साडे 4.50 कुंटल गांजा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 43 लाख रुपए बताई जा रही है किसान ने अपने खेत में चोरी छुपे गांजे के पौधे लगाए थे गांजा का वितरण और उत्पादन पर प्रतिबंध के बावजूद किसान अवैध रूप से इसकी खेती कर रहा था।
देश मे गांजे की खेती पर प्रतिबंध है, फिर भी लूटी के किसान ने पैसा कमाने के लिए इसकी खेती की. किसान ने खेत में छुपा के गांजे के पौधे को लगाया था. पुलिस ने भनक लगते ही कार्रवाई की और किसान के पास से 450 किलो गांजा जब्त कर लिया. जिसकी बाजार में कीमत करीब 43 लाख रुपये से अधिक की राशि भी जब्त की गई. आरोपी के खिलाफ पैसे के लिए गांजा की खेती करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है.
पुलिस को अवैध गांजे की खेती करने की सूचना मिली जिस पर कुंजबार चौकी प्रभारी जितेंद्र पाठक जियावन थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम द्वारा लूटी गांव में गांजा की अवैध खेती करने वाले एक आरोपी धर्मराज सिंह गौड़ को गांजे के पौधों सहित गिरफ्तार किया. नारकोटिक्टस ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस एक्ट, 1985 के तहत उन मामलों में कार्रवाई की जाती है, जो ड्रग्स से जुड़े होते हैं. इस एक्ट में नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक रसायनों को लेकर प्रतिबंध लगाए जाते हैं. इन केमिकलों या दवाओं पर कंट्रोल करने वाले कानून एनडीपीएस एक्ट को हिंदी में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी अधिनियम, 1985 कहते हैं. इस कानून को नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 भी कहा जाता है.