एडीपीओ आनन्द ने किया जमानत का विरोध
सिंगरौली- 08.01.2021 — न्यायालय विशेष न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार परासर की कोर्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जतानत खारिज कर दी। ज्ञात हो कि मामला थाना बैढ़न कोतवाली के अंतर्गत का है जहां आरोपी सुनील कुमार पाण्डेय साकिम अमिलिया थाना माडा जिला सिंगरौली द्वारा नाबालिक बालिका के साथ जबदस्ती दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया था। पीड़िता ने आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज कराया। आरोपी के अधिवक्ता ने सोमवार को जमानत आवेदन पेश किया। न्यायालय ने परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया।
जिस संबंध में बैढ़न कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 714/2020 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376, 376(2)(द), धारा 5 व 6 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन मामला पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। जहां आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत के लिये न्यायालय विशेष न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार परासर की कोर्ट में जमानत की अर्जी प्रस्तुत की गई। जहां अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आनन्द कमलापुरी ने जमानत का विरोध करते हुये न्यायालय से जमानत का लाभ न दिये जाने का निवेदन किया गया। जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत खारिज कर दिया गया।
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