सरकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पर जोर रहेगा, रेड जोन में राहतें मिलने की उम्मीद नहीं फेज-5 में अब राज्य की कुल संक्रमित केस की 80 फीसदी संख्या वाले जिले को रेड जोन के दायरे में रखा जाएगा
भोपाल.सुबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इस बारे में गाइड लाइन जारी होना बाकी है। राज्य के रेड जोन और कंटेनमेंट जोन के बारे में कुछ शर्तों के साथ गाइड लाइन जारी होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में पूर्व की तरह ही सख्ती बरती जाने की संभावना है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का स्वरूप निर्भर करेगा। प्रदेश के इंदौर, राजधानी भोपाल और उज्जैन,जबलपुर जैसे शहरों में पूर्व की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेंगे इतना तय है। रविवार शाम देश में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर दी जायेगी है। बता दें कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए चौथे चरण का लॉकडाउन चल रहा है। इसकी अवधि 31 मई को खत्म होने वाली है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोविड-19 से अब तक हुई हर मौत का विश्लेषण किया जाए।सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉक डाउन 5 की जानकारी दी है। कुछ जिलों में लगातार कोरोना कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में लाक डाउन खोलना सही नहीं होगा।राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार 13 जून से शुरू होने वालेफेज 5 में कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस के लिए 33 फीसदी स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। छात्रों को उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जाने की अनुमति दी जा सकती है। प्राइवेट दफ्तर 33 फीसदी स्टाफ के साथ खुल सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन से बाहर होने पर ही दफ्तर खोलने की अनुमति रहेगी। रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे, रजिस्ट्री हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब दुकानें खोलने की भी तैयारी है। लेकिन इसमें अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा। अभी यह सुझाव डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ओर से दिया गया है।
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