बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वालो के विरूद्ध की जायेगी कठोर कार्यवाही
सिंगरौली – मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रसार तीव्र गति से हो रहा है।कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी केवीएस चौधरी के द्वारा 3 मई तक जिले मे पूर्ण लाकडाउन घोषित कर जिले के सभी निवासियो तथा ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु नही लगाई गई है।उन्हे अपने घरो में रहने के लिए निर्देशित किया गया है।इस दौरान कलेक्टर के.व्ही.एस चौधरी को शिकायत मिली थी कि कुछ शासकीय अधिकारियो एवं कर्मचारियो द्वारा लाकडाउन के नियमो का पालन नही किया जा रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि आगामी आदेश तक बिना मेरे अनुमति के जिले पदस्थ कोई भी केन्द्र या राज्य शासन का अधिकारी कर्मचारी या उनके परिवार का सदस्य मुख्यालय से बाहर नही जायेगे।तथा जिले के बाहर से आया हुआ हर व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी सहित पूरा परिवार 14 दिनो तक होम क्वारेटाईन पर रहेगा। 14 दिवस की अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। इसके बाद उन्हे घर के बाहर निकलने की अनुमति होगी।
कलेक्टर ने कहा कि जिले के बाहर से आने वाले प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक दिन जनपद वार एवं नगर निगम द्वारा जारी की जाने वाली होम क्वारेटाईन किये गये व्यक्तियो की सूची अपने एवं अपने परिवार के सदस्यो के नाम का मिलान करे। यदि नाम नही है स्वयं संबंधित निकाय में सूचना देकर अपना नाम सूची में शामिल कराये।साथ ही कलेक्टर के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अपरिहार्य कारणो से मेडिकल चेकअप अथवा आवश्यक सामग्री के नाम पर प्रायवेट या निजी वाहन से बाहर जाता है तो उसके परिवार सहित गाड़ी के ड्राइवर का परिवार भी 14 दिनो तक होम क्वारेटाईन में रहेगा। कलेक्टर के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि अगर किसी के द्वारा इस आदेश का उल्लघन किया गया तो उनके विरूद्ध सुसंगत प्रावधानो के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करनें के साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर ने ग्राम पंचायतो एवं नगर निगम के वार्डवार होम क्वारेटाईन किये गये व्यक्तियो की सूची को अपडेट करने का दिये निर्देश श्री चौधरी के द्वारा सभी स्थानीय निकायो नगर निगम के वार्ड वॉर एवं जनपदो में ग्राम पंचायत वार हर दिन होम क्वॉरेंटाइन किए गए व्यक्तियों की सूची को अपडेट कर वाट्सअप ग्रुप में सुबह 11:00 बजे तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि इस सूची में संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निगम के वार्डो में बाहर से प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम जोड़ा सुनिश्चित किया जाये। उन्होने निर्देश दिया कि बाहर से आने वाले व्यक्तियो के पूरे घर को होम क्वॉरेंटाइन कराया जाये। सूची में उन व्यक्तियो का भी नाम जोड़ना है जिनके द्वारा पास जारी करा कर जिले में प्रवेश किया गया है,। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा दूसरे जिलो से पास जारी कराकर जिले में प्रवेश किया गया है। उनके नाम भी सूची में शामिल किया जाये। उन्होने निर्देश दिया कि जिले के बाहर से आकर कोई व्यक्ति अगर किसी के घर में प्रवेश करके फिर वापस चला भी गया है तब भी उस घर मे रहने वाले व्यक्तियो के नाम होम क्वॉरेंटाइन सूची में जोड़ना है।इसके साथ ही जिन व्यक्तियो के द्वारा 14 दिनो क्वारेटाईन पीरियड पूर्ण कर लिया गया है उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका नाम सूची से हटा दिया जाये।
कलेक्टर ने निर्देश दिया कि प्रति दिन होम क्वॉरेंटाइन किये गये व्यक्तियो की सूची को अपडेटेड किया जाये। उन्होने कहा कि इस कार्य के लिए जिला स्तर के कंट्रोल रूम के प्रभारी कर्मचारी, नगर निगम एवं जनपद पंचायत के कंट्रोल रूम सभी कर्मचारी जिम्मेदार होगे। कलेक्टर ने कहा कि जितनी अपडेटेड सूची होगी और सही सूची होगी उतना ही सही तरीके से निगरानी हो पाएगी। इसके पश्चात प्रत्येक दिन सूबह 9 से 10 बजे के बीच स्थानीय निकाय के कर्मचारी, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच महिला बाल विभाग विकास के कर्मचारी शांय 4 से 5 बजे बीच राजस्व विभाग के कर्मचारी, तथा रात्रि 8 से 9 बजे के बीच पुलिस विभाग के कर्मचारी इसी सूची के अनुसार घर घर भ्रमण करके होम क्वारेटाईन किये गये व्यक्तियो का परीक्षण करेगे । उन्होने निर्देश दिया कि एनसीएल, एनटीपीसी जैसे परियोजनाये भी अपनी रहवासी कॉलोनी मे इसी प्रकार सूची बनाये एवं एवं उसे अपडेट कर परीक्षण भी करते रहे।
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