भोपाल– मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार ने नगर निगम और नगर पालिका में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया था शिवराज सरकार ने पार्षद पद पद चुनाव महंगा कर दिया था जिसके बाद से जनप्रतिनिधियों में गुस्से को देखते हुए सरकार ने यू-टर्न ने लिया है और अपने ही फैसले को बदल दिया और नगर पालिका में पुनः 3 हजार रुपए एवं नगर निगम चुनावों में 5 हजार रुपए पार्षद पद के चुनाव में नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि देने का नियम लागू किया गया है।
बता दें कि त्रिस्तरीय नगरी निकाय चुनाव में 26 नवंबर 2020 को सरकार ने प्रावधान किया था नगर पालिका में पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र के साथ 3 हजार रुपए के स्थान पर 5 हजार रुपए और नगर निगम के चुनावों में पार्षद हेतु 5 हजार रुपए के स्थान पर 10 हजार जमानत राशि जमा करने का प्रावधान किया गया था इससे दोनों नगरीय निकायों में चुनाव लड़ना महंगा हो गया था लेकिन 26 दिन बाद ही शिवराज सरकार ने यह प्रावधान बदल दिया अब नगर पालिका में पुणे है ₹3000 एवं नगर निगम चुनावों में पांच हजार रुपए पार्षद पद के चुनाव में नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि जमा करनी होगी।
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गौरतलब है कि वर्ष 2014 के आम चुनावों में भी यही क्रम से 3,000 एवं 5 हजार का प्रावधान था। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग की सहमति से नगर परिषदों में पार्षद के चुनाव में जमानत राशि पूर्व तक 11 हजार रुपए रखी है। जबकि मेयर के लिए 20 हजार रुपए तथा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए व नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 10 हजार जमानत राशि भी यथावत रखी गई है।
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चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि किसी कर्मचारी की कोरोनावायरस मौत हो जाती है तो राज्य सरकार उनके परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है सोमवार को राज्य शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के परिपेक्ष में आने वाले त्रिस्तरीय नगरी एवं पंचायत आम उपचुनावों के लिए नियोजित पोलिंग अगले एवं ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए नियुक्त इंजीनियरों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कोरोनावायरस से मृत्यु होने की स्थिति में यह क्षतिपूर्ति राशि परिजनों को दी जाएगी। इस आदेश पर भारत चुनाव आयोग ने भी सहमति दे दी है।
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