जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सिंगरौली कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना आईएएस के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने कृष्ण कुमार द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कलेक्टर खुद ही जांच करता हुआ दंडाधिकारी नहीं हो सकते न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने तल्ख टिप्पणी के साथ सिंगरौली कलेक्टर के उस आदेश पर ना केवल अंतरिम रोक लगाई है बल्कि याचिकाकर्ता से सहमत होते हुए अंतरिम राहत दी है।
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2021 को निर्धारित किया गया है कोर्ट से याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं तो कलेक्टर से न्याय मांगने गया था लेकिन मेरे खिलाफ ही कार्यवाही हो गई यह समझ के बिल्कुल परे है। फिलहाल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी है।
बिना जांच के निष्कर्ष पर पहुंचे
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकर्ता सिंगरौली निवासी कृष्ण कुमार द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता आदित्य जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पूर्व में याचिकाकर्ता का नाम खसरे में पहले से दर्ज था, लेकिन बाद में अचानक उसके स्थान पर खसरे में शासन दर्शित होने लगा। इस तरह निजी भूमि शासकीय भूमि के नाम दर्ज हो गई । राजस्व विभाग की इस गड़बड़ी को दूर कराने याचिकाकर्ता ने खसरा सुधार का आवेदन किया। कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेकर खसरे में सुधार करने के स्थान पर खुद ही जांच अधिकारी बनकर बिना याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए जांच पूरी कर ली और फिर खुद ही दंडाधिकारी बनकर तहसीलदार को याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए।
कलेक्टर से पुनर्विचार का किया था निवेदन
याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि पीड़ित पक्ष का कलेक्टर ने पक्ष तक सुनना मुनासिब नहीं समझा और बिना जांच कराए निष्कर्ष में पहुंच गए। कलेक्टर अपने स्तर पर ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि खसरे में उलट फेर हुआ है। जब कलेक्टर द्वारा अपने आदेश पर नए सिरे से विचार करने से इन्कार कर दिया गया तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने अधिवक्ता आदित्य जैन के तर्कों से प्रथमदृष्ट्या सहमत होते हुए अंतरिम राहत प्रदान कर दी।
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