सिंगरौली 23 अप्रैल। गढ़वा थाना क्षेत्र के ग्राम चितावल खुर्द निवासी रामनरेश केवट की निर्मम हत्या करने वाले तीन आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा न्यायालय देवसर के द्वारा तीनों आरोपियों के विरूद्ध आजीवन कारावास का अहम फैसला सुनाते हुए एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित भी किया है।
अपर लोक अभियोजक मारकण्डेयमणि त्रिपाठी ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि 2 अपै्रल 2019 की सुबह गढ़वा थाना क्षेत्र के ग्राम चितावल खुर्द में नचकउ केवट के घर के पास रामनरेश केवट को आरोपी लक्ष्मण प्रसाद बैस पिता जगन्नाथ बैस उम्र 45 वर्ष, केशरी प्रसाद उर्फ बब्बू पिता साहब लाल बैस उम्र 35 वर्ष एवं रूपनारायण उर्फ दद्दे पिता छोटेलाल बैस उम्र 25 वर्ष सभी निवासी ग्राम चितावल ने पुरानी रंजिश को लेकर लाठी, फावड़ा, टांगी से मारपीट किया। जहां रामनरेश केवट गंभीर रूप से घायल होने पर उपचार के लिए सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था पहले फरियादी के प्राथमिक रिपोर्ट पर गढ़वा पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध 307, 324, 294, 506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। और 6 अपै्रल को उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने आरोपियों पर एक और धारा 302 बढ़ा दिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गाय। न्यायाधीश ने उभयपक्षों का सुनने के बाद साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर उक्त तीनों आरोपियों के विरूद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही आरोपियों पर एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। अभियोजन की ओर से उक्त सनसनीखेज मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक मारकण्डेयमणि त्रिपाठी ने किया है।