सिंगरौली 1 नवम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जीतेन्द्र कुमार परासर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुराचार करने का प्रयास करनेे वाले आरोपी रामनंदन बैस उर्फ चुलबुली बैस उम्र 34 वर्र्ष पुत्र हरिप्रसाद बैस निवासी ग्राम सिद्धिकला थाना बैढऩ जिला सिंगरौली म.प्र. को भादवि की धारा 366 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 342 भादवि के अपराध में 6 माह का कठोर कारावास एवं अधिनियम 2012 की धारा 6 सहपठित धारा 18 के अपराध में 6 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया।
मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 दिसम्बर 2014 को फरियादी नाबालिग के पिता थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज किया कि आरोपी चुलबुली प्रसाद वैस द्वारा मेरे तीन वर्ष की बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर के अंदर बंद कर लड़की के गाल को कोंथ रहा था एवं मेरी लड़की का चड्डी उतारा था एवं पेशाब करने वाले जगह में छू रहा था लड़की ने बताई थी कि आरोपी चुलबुली मेरा हांथ पकड़कर घर के अंदर ले गया था मैं रो रही थी फरियादी के लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 363, 354, 342, भादवि एवं 7/8 पाक्सो एवं 3 (2) (अ) एससी,एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्ययालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को भादवि की धारा 366 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 342 भादवि के अपराध में 6 माह का कठोर कारावास एवं अधिनियम 2012 की धारा 6 सहपठित धारा 18 के अपराध में 6 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आनन्द कुमार कमलापुरी द्वारा पैरवी करते हुये न्यायालय से अपील की कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किया जाये।