सिंगरौली शहरी सीमा में इस दिवाली पटाखों का शोर सुनाई नहीं देगा। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने शनिवार को नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर 30/10/2021 से 20/11/2021 तक व 21/12/2021 से 10/01/2021 नवम्बर तक रोक लगा दी है। कलेक्टर ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट और एनजीटी के आदेश का हवाला दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एयर एक्ट 1981 और पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई होगी।
कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने बताया कि शहर की आबोहवा को मापने के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीएएक्यूएमएस (कंटीन्यूस एम्बीएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम) औसत 211 आया है, जो पुअर कैटेगरी में आता है। एनजीटी ने 27/10/2021 के आदेश में साफ कहा कि जिस शहर में भी एयर इंडेक्स क्वालिटी पुअर होगी, वहां पटाखों पर कलेक्टर को रोक लगाने का निर्देश दिया था।
शहरी क्षेत्र के लिए जारी लाइसेंस निलंबित
कलेक्टर ने शहरी सीमा में नगर निगम में जारी स्थाई व अस्थाई पटाखा दुकान लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। शहर में लगे पटाखा की दुकानों को प्रशासन ने बंद करने के निर्देश दिये है। निर्देशित किया है कि शहरी सीमा के बाहर वे दुकानें लगाएं।