सिंगरौली 8 अप्रैल। जिले के लिए राहत भरी खुशखबरी है अब कोरोना काल आरंभ से लेकर माह अगस्त 2020 तक के 1 किलोवाट तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 1 लाख 407 उपभोक्ताओं पर बकाया मूल राशि 3366.63 करोड़ एवं अधिभार 598.09 करोड़ कुल 3964.71 करोड़ की राशि माफ कर देने का मुख्यमंत्री ने कटनी में आयोजित जनसभा के दौरान निर्णय लिया गया।
कटनी में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में आस्थगित किये गये बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत विद्युुत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राहत योजना 2022 के तहत आस्थगित राशि को माफ किये जाने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व समाधान योजना के तहत आस्थगित मूल राशि व सरचार्ज जमा किये जाने के निर्देश थे। लेकिन सरकार ने अब इसे पूरी तरह से माफ करते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।
तत्संबंध में एमपीईबी शहरी कार्यपालन अभियंता अजीत सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज ने राहत योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं की आस्थगित संपूर्ण बकाया राशि मूल एवं अधिभार माफ किया जायेगा। माफ किये गये अधिभार की मूल राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी तथा मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन वहन करेगी। इसके एवज में वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जायेगी। 1 किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की 31 अगस्त 2020 तक की आस्थगित राशि के संबंध में लागू की गयी समाधान योजना अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता जिनके द्वारा राशि का भुगतान किया जा चुका है उतनी राशि उनके आगामी दिनों में समायोजन के माध्यम से वापस की जायेगी। स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने एवं पुन: कनेक्शन संयोजित कराने हेतु विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधान के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा। तत्संबंध में आगे बताया गया है कि प्रत्येक हितग्राही को विद्युत कार्यालय में जाकर माफी योजना का फॉर्म भरना अनिवार्य होगा फॉर्म भरने के उपरांत विद्युत कार्यालय शिविर के माध्यम से बिल माफी का प्रमाण पत्र वितरित किया जाना है।
1 लाख 407 विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ
एमपीईबी शहरी कार्यपालन अभियंता अजीत सिंह बघेल के अनुसार मुख्यमंत्री राहत योजना 2022 के तहत जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 1 लाख 407 उपभोक्ताओं पर बकाया मूल राशि 3366.63 करोड़ एवं अधिभार 598.09 करोड़ कुल 3964.71 करोड़ की राशि माफ की जायेगी। इनमें बैढऩ जोन के 1147 उपभोक्ताओं के 532.26 करोड़, मोरवा जोन के 2767 उपभोक्ताओं के 123.73 करोड़ यानी शहरी क्षेत्र में कुल 655.99 करोड़ वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बरगवां जोन में 1850 उपभोक्ताओं के 814.09 करोड़, चितरंगी क्षेत्र के 11955 उपभोक्ताओं 486.13 करोड़, देवसर क्षेत्र के 13342 उपभोक्ताओं के 477.27 करोड़, माड़ा क्षेत्र के 8080 उपभोक्ताओं 371.46 करोड़, निवास क्षेत्र के 5047 उपभोक्ताओं के 139.53 करोड़, परसौना के 10376 उपभोक्ताओं के 385.89 करोड़, रजमिलान क्षेत्र के 11476 उपभोक्ताओं के 434.46 करोड़ एवं सरई क्षेत्र के 6767 उपभोक्ताओं के 199.86 यानी ग्रामीण क्षेत्र में 85893 उपभोक्ताओं के मूूल राशि 2784.25 करोड़ व अधिभार 524.47 करोड़ कुल 3308.73 करोड़ रूपये की राशि माफ की जायेगी।