सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है दरअसल फसलों की लागत बिजली की दरों पर भी निर्भर करती है, अधिक बिजली दरों से जहाँ फसल उत्पादन की लागत बढ़ती है वहीँ कम बिजली दरों से लागत में कमी आती है। किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए स्थाई एवं अस्थाई कनेक्शन लेते हैं ताकि वे फसलों की सिंचाई समय पर कर सकें।मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि पम्पों एवं घरेलु उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत देते हुए सब्सिडी देने का फैसला लिया है। कुछ ऐसी भी जमीन है जहां किसान सिर्फ रवि की फसलों की खेती करते हैं ऐसे किसान रबी सीजन में 3 माह के लिए सिंचाई के लिए अआई स्थाई पंप कनेक्शन ले सकते हैं
बता दें कि मध्यप्रदेश राज्य शासन के मनसा अनुसार मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी ने ग्रामीण क्षेत्र के किसानो के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गयी हैं। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गयी हैं किसान अब इन दरों पर सिंचाई हेतु अपने खेतों में कनेक्शन ले सकेंगे।
क्या है सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें कंपनी द्वारा जारी दरों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को तीन महीने के लिए सिंगल फेज 1 एचपी अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4,222 रूपये के स्थान पर अब राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी सहित कुल 1843 रूपये का ही भुगतान करना होगा। वहीँ 2 एचपी 3480 रुपये एवं 3 एचपी के लिए मात्र 5,118 रुपये देना होगा।
3 एचपी का अस्थाई कनेक्शन का चार्ज
इसी प्रकार थ्री फेज 3 एचपी का अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को तीन माह के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रूपये देना होगा। वहीँ 5 एचपी के लिए 7,994 रुपये 7.5/8 एचपी के लिए 12,668 रुपये एवं 10 एचपी के लिए 15,784 रुपये देना होगा। कंपनी द्वारा अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन की जारी नई दरें एक नवंबर 2021 से प्रभावशील हो चुकी है।
तीन माह का अग्रिम भुगतान करना होगा जमा विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि 2021-22 सत्र में कृषि उपभोक्ताओं को अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए टैरिफ आदेश जारी किए गए हैं कृषि उपभोक्ताओं को कम से कम 3 माह का अग्रिम भुगतान कंपनी में जमा करना आवश्यक है। कंपनी ने कहा है कि विद्युत सप्लाई कोड 2013 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके पंप कनेक्शन पर उचित रेटिंग का कैपेसिटी पहले से लगा हुआ है उनसे कैपेसिटर सर चार्ज की राशि कंपनी द्वारा नहीं लिया जाएगा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार सिर्फ अस्थाई कृषि पंप की दरों का निर्धारण किया गया है एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा मासिक आधार पर ईंधन प्रभार की गणना की जाएगी।