सीधी– जिले के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर आर.एल. वर्मा को राज्य सरकार ने बीते 15 अप्रैल को निलंबित कर दिया है। राज्य शासन के जारी आदेश पत्र उल्लेख के अनुसार पुलिस अधीक्षक सीधी के पत्र दिनांक बीते 5 फरवरी द्वारा मजिस्ट्रेट सीधी को अवगत कराया गया है कि थाना चुरहट में दर्ज अपराध क्रमांक 219/20 भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 120 बी सीधी के पूर्व सीएमएचओ डॉ. आर.एल. वर्मा मुख्य आरोपी हैं। जिनके के विरुद्ध प्रकरण में विवेचना चुरहट न्यायालय में चालान क्रमांक 790/ 2020 पेश किया गया है।
पत्र में उल्लेख कर बताया गया है कि न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो जाने के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 उप नियम 1 ( ख) के प्रावधान अनुरूप उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है इस दरमियान निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।