भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना कोरोना के बाद से करीब 2 साल से लंबित पंचायत (MP Panchayat elections) और नगरीय निकाय (urban body elections) चुनाव जून तक संपन्न करा लिए जाएंगे।राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को एक बैठक में यह घोषणा की। वहीं 24 मई तक चुनाव की अधिसूचना (notification) जारी कर दी जाएगी। दोनों चुनावों में केवल एससी एसटी वर्ग को ही आरक्षण (reservation) का लाभ मिलेगा। उधर, आज राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टरों से मिलेंगे.
MP-Panchayat & urban body elections : 24 मई को जारी होगी अधिसूचना, कलेक्टरों के साथ आयोग की बड़ी बैठक आज, तैयारियां पूरी
Rachna Tiwari ने जब काले सूट पर मटकाई कमर तो हिल गया UP,Bihar;वीडियो देख छुट जायेगा पसीना
हालांकि, बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव elections का आदेश देते हुए अंतरिम आदेश जारी किया था. इसलिए ऐसी स्थिति में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जा सकती। हालांकि, कोई भी सरकार द्वारा बदलाव के लिए आवेदन कर सकता है। अगर इस संबंध में फैसला लिया जाता है तो जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आया है. इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
दो बच्चों की मां Karisma Kapoor बनेगी Salman Khan की दुल्हन, सच हुआ प्यार दिलों का मेला है
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव elections होंगे. इसके लिए आयोग को आदेश के क्रियान्वयन पर दो सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट सौंपनी है। दरअसल, नगर पालिका की सीमाओं के सीमांकन और संरक्षण का काम पूरा हो चुका है. राज्य चुनाव आयुक्त ने ऐसा संकेत दिया है.
बैठक में बताया गया कि चुनाव elections की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 2 सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, हालांकि नगरीय निकायों में चुनाव के परिसीमन और संरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसलिए इसे पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का काम अभी बाकी है. बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि यदि समय सीमा में आरक्षण मिलता है तो उसी के अनुरूप चुनाव कराया जायेगा. चुनाव प्रक्रिया 30 जून तक समाप्त हो जाएगी। ऐसा राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा है.
Urfi Javed के नये विडियो पर मचा हंगामा, ब्रा व पैरों में लपेटा पारदर्शी कपड़ा,यूजर्स बोले-“कुछ नहीं पहना अल्लाह से डरो “
इधर, राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 10 मई को जारी कर दी गई है. नगर पंचायत की तस्वीरों के साथ मतदाता सूची के वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम के अंत में 10 मई को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था. 12 मई को राज्य चुनाव आयुक्त सभी कलेक्टरों और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. दोपहर 12:30 बजे होने वाली बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। ताकि चुनाव सुपर और उप जिला चुनाव अधिकारी elections officer को भी शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।