इंसेंटिव, मातृत्व अवकाश, शिक्षा एवं दुर्घटना भत्ता
भोपाल– राजधानी की 2000 हजार सहित प्रदेश की करीब 75 हजार आशा कार्यकर्ताओं को अब मातृत्व अवकाश, इलाज और अपनी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इस दौरान उन्हें 2000 रूपए इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होने पर 281.70 रुपए रोज और स्वास्थ्य लाभ या अस्थाई विकलांगता होने से काम नहीं करने पर 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। पढ़ाई जारी रखने के लिए 10,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। यह राशि साल में एक बार दी जाएगी।
बता दे कि मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961
(The Maternity Benefit act,1961)के अनुसार भारत में काम करने वाली प्रत्येक महिला कर्मचारी को मातृत्व हितलाभ का अधिकार मिला है। महिला कर्मचारी शासकीय सेवक हो, अस्थाई शासकीय सेवक हो, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, या फिर किसी भी उद्योग धंधे में अथवा प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी ठेकेदार के यहां मजदूरी ही क्यों ना करती हो उसे मातृत्व हितलाभ का अधिकार प्राप्त है। यह लाभ नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है।
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