MP School Education Department: प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने निजी स्कूलो (Private School) को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों को फीस (School Fees) प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजने की तारीख बढ़ा दी है। बता दें कि राहत के बाद अब निजी स्कूल 15 मई तक फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर मॉड्यूल में अपलोड कर सकेंगे या फिर भेज सकते है, जबकि अन्य नियम पूर्व की तरह ही रहेंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र (State Education Center)ने आदेश जारी कर दिया है।
फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल की आखिरी डेट बढ़ाई
बता दें कि राज्य शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों का कहना है कि बाल शिक्षा अधिकार (Child Education Right) के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की आखिरी डेट 16 अप्रैल थी। जिसे राज्य शिक्षा केन्द्र ने बढ़ा दिया है और अब स्कूल संचालक 15 मई 2022 तक प्रपोजल तैयार करके भेज सकते है। राज्य शिक्षा केंद्र का मानना था कि भीषण गर्मी में कम समय में प्रपोजल तैयार करना बड़ी चुनौती है ऐसे में न केवल शिक्षकों बल्कि छात्रों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
15 मई तक खुला रहेगा आरटीई पोर्टल
मिली जानकारी के अनुसार निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 की फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने आरटीई पोर्टल (RTI Portel) पर एक मॉडयूल तैयार किया गया है। यह माड्यूल अब 15 मई तक क्रियाशील रहेगा। प्रायवेट स्कूल यूजर आईडी (Private School User ID) और पासवर्ड (Passward) से लॉगइन (Log In) कर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन आप्शन को चुनकर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर सकते है। राज्य शिक्षा केंद्र के इस आदेश के बाद निजी स्कूलों ने राहत की सांस ली है।