MP’s complaint, said – उड़िया फिल्मों की एक्ट्रेस वर्षा प्रियदर्शनी (Actress Varsha Priyadarshini ) और फिल्मों से राजनीति में आए बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती (Anubhav Mohanty) का तलाक का मामला इन दिनों सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। एक्टर से सांसद बने अनुभव और उनकी एक्ट्रेस पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी (Varsha Priyadarshini) के खिलाफ तलाक को लेकर कानूनी कार्रवाई चल रही है.MP’s complaint, said
MP’s complaint, said – इस मामले पर अनुभव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट के जरिए अनुभव ने कहा है, हम दोनों की शादी को 8 साल बीत गए हैं लेकिन आज तक हमारे बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बने हैं।साल 2014 में दोनों की शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों में तकरार शुरू हो गई और मामला कोर्ट पहुंच गया. इसी बीच अदालत ने वर्षा को आदेश दिया है कि वह अनुभव का घर खाली कर दें. इस वजह से कपल की कहानी चर्चा में है.अनुभव बीजेडी सांसद हैं. जिसपर हाल ही में कोर्ट ने एक आदेश दिया है. MP’s complaint, said
कोर्ट में दायर याचिका में ये लगाए गए आरोप
अनुभव मोहंती ने पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी वो यौन संबंधों और स्वाभाविक दांपत्य जीवन की अनुमति नहीं देती हैं.उन्होंने कहा कि इस समय मेरा पूरा परिवार मानसिक तनाव का सामना कर रहा है, जिसका असर मेरे राजनीतिक जीवन पर पड़ रहा है। इस सबकी वजह सिर्फ मेरी पत्नी है। मोहंती ने कहा कि वर्षा के साथ शारीरिक अंतरंगता स्थापित करने के गंभीर प्रयासों के बाद हमेशा निराशा मिली.MP’s complaint, said
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वर्षा भी दायर कर चुकी है याचिका
वहीं वर्षा ने अनुभव के खिलाफ याचिका दायर कर पति पर मां न बनने देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने अनुभव पर आदतन शराबी होने और दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध होने के भी आरोप लगाए.MP’s complaint, said
कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
अब इस मामले में ओडिशा के कटक जिले की एसडीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने वर्षा प्रियदर्शिनी को पति अनुभव मोहंती का घर खाली करने का निर्देश दिया है. वहीं, कोर्ट ने मोहंती को हर महीने वर्षा को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है. गौरतलब है कि ओडिशा हाई कोर्ट में वर्षा और अनुभव के बीच तलाक का मामला चल रहा है.MP’s complaint, said
कौन हैं अनुभव मोहंती?
बता दें कि उड़िया फिल्मों में अभिनय कर मसहूर होने वाले अनुभव मोहंती एक लोकप्रिय एक्टर हैं. उन्होंने 2013 में ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) से राजनीति की शुरुआत की. 2014 में ओडिशा सरकार ने मोहंती को राज्यसभा सांसद बनाया. इसके बाद 2019 में मोहंती को केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट से टिकट दिया गया, जहां से जीत हासिल कर वो लोकसभा पहुंचे. हालांकि, इस दौरान मोहंती का राजनीतिक जीवन पारिवारिक कलह के कारण लगातार विवादों में रहा.MP’s complaint, said
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जानिए कानून विशेषज्ञों के सवाल और जवाब
बात करें पहले सवाल की कि क्या पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से मना कर सकती हैं?
इस सवाल का जवाब हमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आए एक मामले के फैसले से मिल सकता है। मामले में एक पत्नी ने अपने पति को बीते 10 सालों से शारीरिक संबंध बनाने से इंकार कर दिया था। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पति या फिर पत्नी एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इंकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया गया तो उसे क्रूरता के समान माना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने से मना करना तलाक की मुख्य वजह बन सकता है।MP’s complaint, said
यहां यह सवाल भी आता है कि शादी में क्रूरता किस आधार पर तय होती है? तो कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यदि पति-पत्नी एक दूसरे से शारीरिक संबंध न बनाने का निर्णय लें, दोनों में से किसी एक ने बच्चा न पैदा करने का फैसला किया हो। पति पत्नी का एक दूसरे की जानकारी के बिना नसबंदी कराना कानून क्रूरता की श्रेणी में आता हैं. अपनी खुशी के लिए पार्टनर को मानसिक व शारीरिक टॉर्चर करना क्रूरता के अंतर्गत आता है.यह सब अपराध की श्रेणी में आता हैं. MP’s complaint, said
अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि क्या पति पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बना सकता है? कानून के जानकारों के अनुसार पति या फिर पत्नी बिना अनुमति के एक दूसरे पर शारीरिक संबंध बनाने का दवाब नहीं बना सकते। दोनों इस आधार पर एक दूसरे से तलाक जरुर ले सकते हैं पर दबाव डालकर जबर्दस्ती सम्बन्ध नहीं बना सकते. MP’s complaint, said
तीसरा और सबसे प्रमुख सवाल –
इस आधार पर पति-पत्नी एक तरफा तलाक की मांग कोर्ट से कर सकते हैं? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इस आधार पर पति पत्नी एकतरफा तलाक की मांग तब कर सकते हैं.MP’s complaint, said
- जब वो पार्टनर के अलावा अन्य के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लें.
- दोनों में से कोई एक शारीरिक हिंसा का दोषी हों., या फिर शारीरिक रूप से सम्बन्ध ना बा पाता हो.
- शादी के बाद पति पत्नी 2 साल से भी ज्यादा समय साथ न रहें हों और आगे भी साथ ना रहना चाहते हो.
- कोई गंभीर बीमारी जैसे एड्स, कैसर,नपुसंकता या फिर कुष्ठ रोग से ग्रसित हों.
- धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किये जाने पर और दोनों में से किसी एक ने संन्यास ले लिया हो.
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