जबलपुर – ओबीसी के 13% आरक्षण आरक्षण को लेकर आज फिर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई याचिका में ईडब्ल्यूएस के 10 परसेंट आरक्षण को भी चुनौती दी गई है ओबीसी छात्रों की तरफ से लगाई गई इस याचिका में कहा है कि, जिस तरह से ईडब्ल्यूएस को 10 परसेंट आरक्षण न्यायाधीन के तहत किया गया है उसी प्रकार से ओबीसी के 13 परसेंट होल्ड आरक्षण को भी लागू किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है जिस पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को होना है
क्या है मामला?
दरअसल 2018 में शिक्षक वर्ग 1 और वर्ग 2 के साथ ट्राइबल विभाग में 29 हजार पदों पर ओबीसी के पदों पर 27 % आरछण के हिसाब से भर्ती की गई थी, लेकिन उन पदों पर जॉइनिंग आज तक नहीं कराई गई । सरकार ने इन पदों पर जॉइनिंग लेटर यह कहते हुए अभी तक नहीं दिया है कि, मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। आपको बता दे कि, पिछली बार इस मामले में सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने OBC को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण देते हुए बाकी 13 % आरक्षण को होल्ड कर दिया था। obc के 13 प्रतिशत आरक्षण को होल्ड करने के कारण 5 हजार से ज्यादा अभ्यर्तियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।