सीधी — जिला आयुष विभाग कार्यालय सीधी में पदस्थ धर्मेंद्र चौधरी सहायक ग्रेड 3 द्वारा जिले के मझौली विकासखंड अंतर्गत ग्राम गिजवार में संचालित शासकीय आयुर्वेद औषधालय के भवन के किराए के भुगतान के एवज में मकान मालिक से बाबू के द्वारा 10% रिश्वत की राशि की मांग की गई थी। जिसके संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित बाबू से हुई बातचीत का ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद शिकायतकर्ता के द्वारा रिश्वत की राशि का वीडियो भी बनाकर कलेक्टर सीधी के समक्ष शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर जांच की मांग की गई थी।
बता दें कि जिला कलेक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक 232 दिनांक 22 मार्च 2021 के परिपालन में जिला आयुष अधिकारी सीधी द्वारा 4 सदस्य जांच दल गठित कर वायरल हुए ऑडियो वीडियो एवं स्टार समाचार में प्रकाशित खबरों की जांच कराई गई थी जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित साक्ष्य एवं लिखित कथन जांच दल को प्रस्तुत किए गए थे। जिसके बाद कलेक्टर सीधी रविंद्र चौधरी द्वारा बीते 12 अप्रैल को आदेश क्रमांक 273/3- वी स्था. के द्वारा संबंधित बाबू द्वारा रिश्वत की गई मांग को कदाचरण की श्रेणी में पाया गया एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(१) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय जिला सीधी नियत किया गया है।