सिंगरौली — देश व प्रदेश में कोरोनावायरस के मामलों को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बैठक में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है अब शहरी क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ₹100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। जिसकी बता दें रसीद भी संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी इस दौरान बड़े प्रतिष्ठानों में भी कोरोनावायरस का सख्ती से पालन कराना अनिवार्य किया गया है जहां प्रत्येक प्रतिष्ठान के मालिक, कर्मचारी और खरीदारों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा । इसके साथ ही जिम्मेदार प्रतिष्ठान सेनीटाइजर रखने का प्रावधान किया गया है और सोशल डिस्टेंस की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की ही रहेगी।
इस दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा कि कोविड-19 का संकट अभी टला नहीं है लापरवाही करना घातक हो सकता है इसलिए विशेष सावधानी और सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिले का प्रत्येक नागरिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करें और घर से निकलते वक्त मास्क के अवश्य रूप से लगाए और अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले। कलेक्टर ने कहा कि बस संचालकों सहित ऑटो में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाकर की यात्रा करने की अनुमति रहेगी।