जिला एवं सत्र न्यायालय के यहां से हुआ अहम फैसला
सिंगरौली 13 सितम्बर। न्यायालय सत्र न्यायालय श्रीमती सुरभि मिश्रा द्वारा थाना विन्ध्यनगर के अपराध क्रमांक 28/2020 में आरोपी रामजी उर्फ गुड्डू जायसवाल उम्र 31 वर्ष पुत्र विजय कुमार जायसवाल निवासी ग्राम सेमरिया थाना विन्ध्यनगर जिला सिंगरौली एवं संजय शाह उम्र 20 वर्ष पिता रामसेवक शाह निवासी गहिलगढ़ पूर्व थाना विन्ध्यनगर जिला सिंगरौली को धारा 302/34 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 20000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 201/34 भादंवि में 3-3 वर्ष का कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड व कठोर कारावास से दंडित किया गया।
उक्त मामले की मानिटरिंग लगातार लोक अभियोजन संचालक भोपाल अन्वेष मंगलम आईपीएस द्वारा की जा रही थी, संचालक के कड़े निर्देशन के द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी सिंगरौली महेन्द्र सिंह गौतम की ओर से पैरवी करते हुये साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी कि 31 जनवरी 2020 को लगभग 22.30 बजे फरियादी मार्कण्डेय प्रसाद जायसवाल ने पुलिस थाना विन्ध्यनगर में सूचना दी कि लगभग 8.30 बजे रात को जब वह अपने घर में था तो अपने बड़े भाई विजय जायसवाल के घर में रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर अपने बड़े भाई के घर गया पूछा तो भतीजे राजेश जायसवाल ने बताया कि पापा विजय जायसवाल 2 बजे दिन के करीबन रघुनाथनगर पाही में चले गए है घर पर वह और मम्मी सकुन्तला बहन ललतू एवं रीतू एवं मामा को लड़का थे। राजेश जायसवाल ने बताया कि शकुन्तला मरी पड़ी है। लाश नग्न अवस्था में पड़ी थी तब फरियादी मार्कण्डेय जायसवाल के रिपोर्ट के आधार पर एवं साक्षियों के कथन के आधार पर आरोपी रामजी जायसवाल उर्फ गुड्डू एवं संजय कुमार शाह के गिरफ्तार कर उनका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया। तब आरोपी रामजी जायसवाल ने अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि वह अपनी सौतेली मॉं सकुन्तला से घर पर न रहने देने से परेशान था, इसलिए वह 31 जनवरी 2020 को अपने दोस्त संजय कुमार शाह के साथ सौतेली मॉं शकुन्तला की हत्या करने की योजना बनायी थी और योजना अनुसार संजय, शकुन्तला को मछली लाने के लिए रास्ता दिखाने के बहाने घर से बाहर खेत पर ले जाकर पीछे से धक्का मारकर गिरा दिया व चिल्लाने पर उसके ऊपर चढ़कर मुंह दबा दिया। आरोपी रामजी जायसवाल और संजय कुमार शाह दोनों मिलकर मृतिका उठाकर कुछ आगे ले गए तभी आरोपी संजय ने अपने पैंट से बका निकालकर सिर और नांक पर वार किया, जिसकी चोट से घायल होकर शकुंतला घायल हो गई थी। दोनों आरोपी मृतिका शकुन्तला के शरीर में पहने हुए मंगलसूत्र और पायल निकाल लिया।
पुलिस ने फरियादी के रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302,201,34,404,424 भादंवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से साक्षीगण डॉक्टर, विवेचक एवं सभी आवश्यक गवाहों के कथन जिला अभियोजन अधिकारी महेन्द्र सिंह गौतम के द्वारा सावधानीपूर्वक कराते हुए न्यायालय में अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गये।