एडीपीओ अरविंद सिंह दॉंगी के द्वारा अभियोजन संचालन
सिंगरौली 06.08.2021। न्यायालय श्रीमान् जय कुमार जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने गाली-गलौज एवं मारपीट के आरोपी प्रमोद साकेत पिता रामप्रसाद साकेत उम्र-29 वर्श, निवासी ग्राम-कंजी थाना-बैढ़न जिला-सिंगरौली म0प्र को भादंसं की धारा-323 के तहत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड की राषि अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिलीप सिंह राठौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 05.09.2014 को लगभग 12ः30 बजे फरियादी श्रीमती सरोज साकेत ने अभियुक्त के विरूद्ध इस आषय से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी कि वह दिनांक 05.09.2014 को अपने घर के सामने बैठकर अपने बच्चों को डांट रही थी तो सिंटू ने जाकर प्रमोद से बोला कि तुमको सरोज मामी गाली दे रही है। तो आरोपी प्रमोद ने आकर फरियादी/आहत को मां-बहन की बुरी गालियां देते हुए लाठी से पैर में मारा जिससे फरियादी/आहत गिर गई। फरियादी के चिल्लाने पर बलराज साकेत व पड़ोस के अन्य लोग आ गए। जिससे अभियुक्त वहां से जाते जाते हुए यह कहा रहा था कि आज तो छोड़ दिया है यदि कुछ बोलेगी तो जान से मार दूंगा।
फरियादी/आहत की मौखिक शिकायत के आधार पर अपराध क्रंमाक-800/14 के अंतर्गत धारा-294,323,506 भादंसं का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी/आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का नक्षा मौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध कराये गए। विवेचना पूर्ण होने के पष्चात अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी प्रमोद साकेत पिता रामप्रसाद साकेत उम्र-29 वर्श, निवासी ग्राम-कंजी थाना-बैढ़न जिला-सिंगरौली म0प्र को भादंसं की धारा-323 के तहत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड की राषि अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अरविंद सिंह दॉंगी द्वारा पक्ष रखा गया।