सिंगरौली दिनांक-04.08.2021। न्यायालय श्रीमान जीतेन्द्र कुमार पाराषर, विषेश न्यायाधीष पाक्सो एक्ट, जिला सिंगरौली द्वारा आरोपी दीपक कुशवाहा पिता रामसजीवन कुशवाहा निवासी गड़ाखांड बाजार सुहिरा थाना माड़ा जिला सिंगरौली को धारा 376,306 आई.पी.सी एवं 5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध में जमानत खारिज कर जेल भेजा गया। जिला मीडिया प्रभारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिलीप सिंह राठौर ने घटना के संबंध में जानकारी दी कि 09.05.2021 को पीड़िता के पिता थाना में आकर सूचना दिया कि उसकी बेटी 09.05.2021 को कुंए में गिरकर पानी में डूबकर मर गई है। पुलिस थाना-माड़ा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर जांच शुरू की।
बता दें कि पुलिस को विवेचना के दौरान पीड़िता के परिजनों के कथन अनुसार मृतिका का प्रेम प्रसंग आरोपी दीपक कुशवाहा से चल रहा था। दीपक कुशवाहा के द्वारा करीब 4-5 माह पहले मृतिका के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करता रहा, जिस कारण मृतिका गर्भवती हो गई थी। पीड़िता गर्भवती होने की आत्मग्लानि के चलते आत्महत्या की थी। रिपोर्ट पश्चात् विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत किये जाने पर जमानत याचिका का विरोध अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आनन्द कुमार कमलापुरी द्वारा तार्किक विरोध दर्ज कराया गया। आवेदन पर सुनवाई पश्चात आरोपी का जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया।