सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और राज्य की शिवराज सरकार को बड़ी जीत मिली है. ओबीसी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयास आखिरकार सफल हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट एमपी संगठन-पंचायत चुनाव: ओबीसी को मिलेगा आरक्षण, Supreme Court का बड़ा फैसला ने निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 50 फीसदी तक बचत करने का निर्देश दिया है. बचत की सूचना एक सप्ताह के भीतर दी जानी चाहिए। अगले एक सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होगी.
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एडवोकेट वरुण टैगोर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने अपने फैसले में कहा था कि किसी भी मामले में आरक्षण 50% (ओबीसी, एससी/एसटी सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए.इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
तमाम जानकारी सुनने के बाद सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल बदलाव याचिका में मध्य प्रदेश सरकार से कुछ और जानकारी मांगी गई, जो आज पेश की गई. नगर निकायों और पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्ग को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एमपी संगठन-पंचायत चुनाव: ओबीसी को मिलेगा आरक्षण, Supreme Court का बड़ा फैसला के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट कराया गया.
कांग्रेस नेता सैयद जफर ने ट्वीट कर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे दिया. भारत के संविधान में डॉ. भीमराव अंबेडकर ओबीसी वर्ग की जीत अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार राज्य पंचायत और नगरपालिका चुनावों में आरक्षित होगी। भारत के संविधान में डॉ. भीमराव अंबेडकर ओबीसी वर्ग की जीत अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार राज्य पंचायत और नगरपालिका चुनावों में आरक्षित होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान किया.
भारतीय संविधान की जीत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव में मिलेगा आरक्षण
— SYED JAFAR (@SyedZps) May 18, 2022