दमोह। अपनी दबंग छवि के लिए पहचानी जाने वाली पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह के खिलाफ हटा न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले में सभी भक्तों पर सुनवाई व विचार के बाद शनिवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय चौहान की कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस को कार्यवाही के लिए आदेश किया है कोर्ट ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं।
गौरतलब हो हटा के कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया और उनके पुत्र सोमेश चौरसिया पर मार्च 2019 में हमला किया गया था, जिसमे देवेंद्र की जबलपुर में मौत हो गई थी। इसका आरोप पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह, देवर शैलेंद्र उर्फ चंदू, भाई लोकेश सहित 20 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज हुआ था लेकिन पुलिस ने प्रकरण में आरोपी गोविंद सिंह की आवेदन पर 173/8 मैं विवेचना जारी रखने का आवेदन कोर्ट में किया था। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था जो अभी जेल में है, लेकिन पति गोविंद सिंह फरार था जिसका नाम बाद में एफआईआर से हटा दिया गया था और विवेचना में लिया गया था।
इस प्रकरण में मृतक के भाई फरियादी अशोक चौरसिया द्वारा धारा 319 के तहत आवेदन कर कोर्ट से गोविंद सिंह को आरोपी बनाए जाने की मांग की थी । इस पर हुई गवाही और उच्चतम हुआ व उच्च न्यायालयों के कुछ प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए हटा कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और विधायक पति गोविंद सिंह को सभी धारा में आरोपी मानते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तो वही अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया कि रामबाई के पति पर दर्जनों मामले दर्ज है और तिहरे हत्या कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर है।
अधिवक्ता नगाइच ने बताया कि उन्होंने न्यायालय में दलील दी कि गोविंद सिंह पर पहले से इतने आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह सजायाफ्ता मुजरिम कैसे उनका नाम एफआईआर से कट गया। इसके बाद हटा न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गौरतलब हो कि यह मामला काफी संवेदनशील है और पूरे प्रदेश में इस हत्याकांड को लेकर चर्चाएं हैं जैसे ही गोविंद सिंह का नाम एफआईआर से कटा सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर नाम कैसे कट गया।
जानिए क्या है — इस घटना की पूरी कहानीहटा के कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया, महेश चौरसिया और सोमेश चौरसिया पर 15 मार्च 2019 को डामर प्लांट ऑफिस के पास धारदार हथियारों और लोहे के सरिया से हमला किया गया. देवेन्द्र की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि सोमेश और महेश को गंभीर चोटें आईं. सोमेश की शिकायत पर हटा थाने में गोविंद सिंह, चंदू सिंह, गोलू सिंह, लोकेश सिंह के खिलाफ आईपीसी की 302, 323, 324, 392, 506, 120बी, 102 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया. तब पुलिस ने जांच में गोविंद सिंह को आरोपी ना मानते हुए उन्हें राहत दे दी थी।
Indore Crime News: पति की बात सुनकर पत्नी ने की पिटाई,घबराकर थाने पहुंचा
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